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This Article is From Mar 17, 2012

वेबकैम जासूसी में भारतीय छात्र दोषी करार

वेबकैम जासूसी में भारतीय छात्र दोषी करार
न्यूयॉर्क: 2010 में अपने एक समलैंगिक दोस्त की हरकतों की जासूसी करने के आरोपी भारतीय छात्र धारूण रवि को एक अमेरिकी अदालत ने जातीय घृणा और निजता में दखल देने का दोषी ठहराया।

20 वर्षीय रवि पर 15 आरोप लगाए गए थे, जिसमें निजता में दखल देने, पूर्वाग्रह पर धमकाने, गवाहों को प्रभावित करने और अभियोजन में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप शामिल हैं। न्यूजर्सी अदालत में ज्यूरी ने रवि को सभी 15 आरोपों के मामले में पूरी तरह से दोषी पाया।

उसे जातीय घृणा या पूर्वाग्रह पर धमकाने के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है। रवि को भारत भी भेजा जा सकता है। रवि की सजा पर फैसला 21 मई को किया जाएगा।

रवि पर आरोप था कि उसने 19 सितंबर, 2010 को अपने साथी 18 वर्षीय टायलर क्लेमेंती को एक अन्य पुरुष के साथ चुंबन को वेबकैम में कैद करके उसकी निजता में हस्तक्षेप किया था।

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