विजय माल्या (फाइल फोटो)
लंदन:
भारत सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यपर्ण से संबंधित दस्तावेज उनके कानूनी दल को सोमवार को ब्रिटेन की अदालत की समयसीमा के भीतर सौंप दिए. लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट की पीठासीन मुख्य मजिस्ट्रेट एमा लूसी अर्बथनॉट ने इस मामले में 6 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में भारत की ओर से दस्तावेज सौंपने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की थी. भारत का पक्ष अदालत में ब्रिटेन की क्राउन प्रोसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) कर रही है.
अदालत ने सीपीएस को माल्या के बचाव पक्ष को इस मामले में विस्तृत जानकारी देने वाले दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा था.
उल्लेखनीय है कि 61 वर्षीय माल्या कई बैंकों के लगभग 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण को नहीं चुकाने के विभिन्न मामलों में भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित हैं. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी.
VIDEO: माल्या को दिसंबर तक के लिए मिली राहत
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने सीपीएस को माल्या के बचाव पक्ष को इस मामले में विस्तृत जानकारी देने वाले दस्तावेज मुहैया कराने के लिए कहा था.
उल्लेखनीय है कि 61 वर्षीय माल्या कई बैंकों के लगभग 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण को नहीं चुकाने के विभिन्न मामलों में भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित हैं. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 14 सितंबर को करेगी.
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