पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को आतंकरोधी अदालत (Anti Terrorism Court) ने वर्ष 2014 में संसद पर हमले के मामले में बरी कर दिया. हालांकि अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को तलब किया है. इमरान खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि अभियोजक उनके खिलाफ केस आगे बढ़ाने को इच्छुक नहीं हैं.
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द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में कहा गया है कि हालांकि आतंकरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा जावेद अब्बास हसन ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है. गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त 2014 को संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया था. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे. पीटीआई अब देश की सत्ता पर काबिज है.
पुलिस ने इमरान खान तथा पीटीआई के अन्य नेताओं के विरुद्ध आतंकवाद निरोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था.डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषमुक्ति उनके द्वारा एक हफ्ते पहले अदालत से किए गए आग्रह के बाद सामने आई है. इमरान ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाए जाने में रुचि नहीं दिखाने का हवाला देते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का अदालत से आग्रह किया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं