भारतीय ने सिंगापुर में नशीले पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार समेत किए 7 संगीन अपराध, इतने साल की हो सकती है सज़ा

नंदा को अब फरवरी 2023 में अदालत में पेश होना है और उस समय उसकी सजा पर सुनवाई होगी.

भारतीय ने सिंगापुर में नशीले पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचार समेत किए 7 संगीन अपराध, इतने साल की हो सकती है सज़ा

सिंगापुर की एक कंपनी में निदेशक के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सिंगापुर (Singapore) में 51 वर्षीय एक भारतीय नागरिक को यहां एक अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी कंपनी के एक विभाग के प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य करने के दौरान भ्रष्टाचार करने का बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया गया. ‘सिनोचेम शिपिंग सिंगापुर' (Sinochem Shipping Singapore) के ‘आओक्सिंग शिप मैनेंजमेंट सिंगापुर' (Aoxing Ship Management Singapore) विभाग के प्रबंध निदेशक अनंतकृष्णन नंदा (Ananthakrishnan Nanda) ने भ्रष्टाचार, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अन्य गंभीर अपराधों (लाभ की जब्ती) कानून के तहत अपना अपराध स्वीकार किया. ‘द स्ट्रेट्स टाइम्स' समाचार पत्र ने बताया कि नंदा की नवंबर 2015 में ‘मरीन केयर सिंगापुर' के निदेशक एवं महाप्रबंधक कुणाल चड्ढा से मुलाकात हुई थी.  ‘मरीन केयर सिंगापुर' कंपनी पोतों की सफाई और रखरखाव के लिए समुद्री रसायनों और उपकरणों की आपूर्ति करती है.

नंदा ने दिसंबर 2015 में चड्ढा से आओक्सिंग के विक्रेता के तौर पर मरीन केयर को जोड़ने के संबंध में बात की थी. आओक्सिंग उस समय सिनोचेम पोतों में साफ-सफाई और दक्षता बढ़ाने के लिए टैंक सफाई संबंधी कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही थी.

चड्ढा ने इस बात पर सहमति जताई कि आओक्सिंग और सिनोचेम के साथ सौदा होने पर नंदा को उस राशि का 10 प्रतिशत मिलेगा, जो मरीन केयर आओक्सिंग एवं सिनोचेम से कमाएगी. 

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘आओक्सिंग में मरीन केयर के कारोबारी हितों को आगे बढ़ाने के लिए आरोपी को यह पुरस्कार दिया गया.''

अखबार ने बताया कि नंदा को अब फरवरी 2023 में अदालत में पेश होना है और उस समय उसकी सजा पर सुनवाई होगी.

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नंदा पर इस मामले में सात आरोप लगाए गए गए हैं और भ्रष्टाचार के हर आरोप के लिए उसे पांच साल तक की कैद हो सकती है और उस पर 70,412.63 डॉलर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजा सुनाई जा सकती हैं.  इसके अलावा भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गंभीर अपराध (लाभ की जब्ती) अधिनियम के तहत हर आरोप के लिए उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है और उस पर 3,52,063.15 डॉलर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजा दी सकती हैं.