ट्रंप ने छह मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले नए आदेश पर हस्ताक्षर किए (फाइल फोटो)
वाशिंगटन:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छह मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले नए शासकीय आदेश पर सोमवार को हस्ताक्षर किए. नए आदेश में इराक का नाम शामिल नहीं है. गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही इराक समेत सात मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अदालतों ने उसे रोक दिया. इसे लेकर दुनिया भर के लोगों में काफी गुस्सा भी था. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने पुष्टि की है कि ट्रंप ने सोमवार सुबह बंद कमरे में इस आदेश पर हस्ताक्षर किया.
नए शासकीय आदेश में सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है. यह पहले से वैध वीजा प्राप्त लोगों पर लागू नहीं होगा. आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास 27 जनवरी, 2017 (शाम पांच बजे से पहले) वैध वीजा था या शासकीय आदेश के लागू होने के दिन वैध वीजा था, तो उसे अमेरिका में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.
उसमें कहा गया है, '90 दिनों की यह अवधि विदेशी नागरिकों द्वारा आतंकवादियों और अपराधियों के घुसपैठ को रोकने के लिए मानदंड तय करने और समुचित समीक्षा करने का वक्त देगी.' नये आदेश में इराक का नाम हटा दिया गया है. वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वे ट्रंप के नए आदेश को अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार हैं. एरिक शेनिडरमैन ने कहा, 'व्हाइट हाउस ने भले ही प्रतिबंध में बदलाव किए हों, लेकिन मुसलमानों के प्रति भेदभाव की मंशा स्पष्ट है. यह ना सिर्फ ट्रंप की तानाशाही नीतियों के बीच फंसे परिवारों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि यह हमारे मूल्यों के खिलाफ है तथा हमें कम सुरक्षित बनाता है.' उन्होंने कहा कि देश भर की अदालतों ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप 'संविधान से ऊपर नहीं हैं.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नए शासकीय आदेश में सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के लोगों पर 90 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है. यह पहले से वैध वीजा प्राप्त लोगों पर लागू नहीं होगा. आदेश के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास 27 जनवरी, 2017 (शाम पांच बजे से पहले) वैध वीजा था या शासकीय आदेश के लागू होने के दिन वैध वीजा था, तो उसे अमेरिका में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा.
उसमें कहा गया है, '90 दिनों की यह अवधि विदेशी नागरिकों द्वारा आतंकवादियों और अपराधियों के घुसपैठ को रोकने के लिए मानदंड तय करने और समुचित समीक्षा करने का वक्त देगी.' नये आदेश में इराक का नाम हटा दिया गया है. वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वे ट्रंप के नए आदेश को अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार हैं. एरिक शेनिडरमैन ने कहा, 'व्हाइट हाउस ने भले ही प्रतिबंध में बदलाव किए हों, लेकिन मुसलमानों के प्रति भेदभाव की मंशा स्पष्ट है. यह ना सिर्फ ट्रंप की तानाशाही नीतियों के बीच फंसे परिवारों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि यह हमारे मूल्यों के खिलाफ है तथा हमें कम सुरक्षित बनाता है.' उन्होंने कहा कि देश भर की अदालतों ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप 'संविधान से ऊपर नहीं हैं.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं