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This Article is From Jan 15, 2014

वीजा जालसाजी मामला निरस्त करने की देवयानी की मांग

वीजा जालसाजी मामला निरस्त करने की देवयानी की मांग
देवयानी खोबरागड़े की फाइल तस्वीर
न्यूयॉर्क:

भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े ने अमेरिका की एक अदालत से कहा है कि वह उनके खिलाफ वीजा जालसाजी मामला में आरोप रद्द कर दे और किसी 'खुली' गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दे, क्योंकि वह राजनयिक छूट से 'कवचबद्ध' हैं और अमेरिका में उनके खिलाफ कोई आपराधिक अभियोजन नहीं हो सकता।

देवयानी के वकील डैनियल आर्शक ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में 'राजनयिक छूट के आधार पर' उनके खिलाफ मामला रद्द करने और उनके खिलाफ किसी भावी कानूनी कार्रवाई को निरस्त करने के प्रस्ताव के समर्थन में और उनकी तरफ से एक 'मेमोरंडम ऑफ लॉ' दायर किया।

आर्शक ने याचिका में कहा, खोबरागड़े अब औपचारिक रूप से इस अदालत में तत्काल कार्यवाही रद्द करने, उनकी रिहाई की शर्तों को निरस्त करने, और जमानत की शर्तें हटाने के लिए आग्रह करती हैं, क्योंकि अमेरिका में आपराधिक अभियोजन से उन्हें छूट है, क्योंकि अमेरिका सरकार की ओर से उन्हें न्यायक्षेत्र छोड़ने की छूट दी गई है।

देवयानी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने वाले मैनहटन के शीर्ष संघीय अभियोजक प्रीत भराड़ा ने कहा कि आर्शक की ओर से पेश 'मोशन' पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। 'फाइलिंग' में कहा गया है कि देवयानी के राजनयिक दर्जे के चलते भारतीय राजनयिक की गिरफ्तारी और आरोप के वक्त उनपर अदालत का निजी न्यायक्षेत्र नहीं बनता था, लेकिन अब भी मामला निरस्त करने के उनके 'मोशन' पर व्यवस्था देने का उसका (अदालत का) विषय सामग्री न्यायक्षेत्र है।

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