बीजिंग:
चीन की एक अदालत ने 73 लाख डॉलर के हीरों की तस्करी के मामले में नौ भारतीय व्यापारियों को अलग अलग अवधि की कैद की सजा सुनायी और उन पर अलग अलग जुर्माना लगाया। इस मामले से भारत और चीन के बीच खटास पैदा हो गई है और भारतीय नेतृत्व ने अपने चीनी समकक्ष के साथ विभिन्न स्तरों इसे उठाया। दक्षिण चीन की शेनजेन इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने नौ व्यपारियों को अलग अलग अवधि के लिए कैद की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया। गुजरात के 22 व्यापारियों को शेनजेन में गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 73 लाख डॉलर के हीरों की तस्करी करने का आरोपी बनाया था। इन व्यापारियों के परिवारों को आज के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। 13 व्यापारियों को जब राहत दी गई तो उनके परिवारों ने चैन की सांस ली। इन 13 को स्वदेश भेजने का आदेश दिया गया। यह मामला द्विपक्षीय संबंधों में बाधक बन गया था और भारतीय नेतृत्व ने इसे अपने चीनी समकक्षों के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया था।
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