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This Article is From Nov 28, 2016

बलूचिस्तान की अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वारंट जारी किया

बलूचिस्तान की अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वारंट जारी किया
परवेज मुशर्रफ (फाइल फोटो).
इस्लामाबाद: बलूचिस्तान के हाईकोर्ट ने पूर्व बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर खान बुगती की कथित हत्या से जुड़े एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज एक जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

साल 2006 में एक सैन्य अभियान में बुगती की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी. उन्होंने प्रांतीय स्वायत्ता के लिए दबाव बनाने को लेकर एक सशस्त्र आंदोलन का नेतृत्व किया था.

‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट की एक खंड पीठ ने एक पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किया. इस मामले में आतंकवाद रोधी अदालत द्वारा 73 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी.

न्यायमूर्ति जमाल मंदोखल और न्यायमूर्ति जहरुद्दीन काकर ने अकबर बुगती के बेटे नवाबजादा जमील बुगती द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की.

मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल अदालत का सम्मान करते हैं लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते वह अदालत में हाजिर नहीं हो सके. वहीं, बुगती के वकील ने शिकायत की कि बार-बार आदेश जारी किए जाने के बावजूद मुशर्रफ अदालत में पेश होने में नाकाम रहे हैं.

अदालत ने आदेश दिया कि प्रशासन को मुशर्रफ की अदालत में पेशी के समय पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करनी चाहिए. पाक सरकार ने इलाज को लेकर मुशर्रफ को इस साल मार्च में विदेश जाने की इजाजत दी थी. गौरतलब है कि 26 अगस्त 2006 को बलूचिस्तान के कोहलु जिले में तरतानी के पर्वतीय इलाके में बुगती एक अभियान में मारे गए थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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