अमेरिका (America) की एक अदालत ने H1-B धारकों के परिवार के सदस्यों के लिए वीजा मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जज तान्या एस चुटकान ने 5 मार्च तक संयुक्त स्थिति रिपोर्ट मांगी है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों (पति या पत्नी और 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों) को H-4 वीजा जारी किया जाता है, जिनमें से अधिकांश भारतीय आईटी पेशेवर हैं.
H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से प्रत्येक वर्ष हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं.
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H-4 वीजा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है, जिन्होंने पहले से ही अमेरिका में रोजगार-आधारित वैध स्थायी स्थिति पाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) और ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) ने पहले कहा था कि प्रस्तावित नियम जिसका शीर्षक है, 'एलियन के क्लास से एच -4 डिपेंडेंट स्पॉजर्स को हटाकर रोजगार के लिए योग्य बनाना,' ' वापस ले लिया है. इसी मामले में अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
H-1B वीजा का भारतीय 9 मार्च से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन,31 मार्च तक लॉटरी से आएंगे नतीजे
बताते चलें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने कार्यभार संभालने के एक हफ्ते बाद ट्रंप सरकार के उस आदेश को वापस ले लिया था, जिसके तहत H-1B कार्य वीजाधारकों के जीवनसाथी को काम करने की अनुमति देने वाले H-4 वीजा पर रोक लगाई गई थी. इनमें से ज्यादातर अत्यधिक कुशल भारतीय महिलाएं हैं.
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गौरतलब है कि अगले वित्त वर्ष के लिए H1-B वीजा आवेदन पंजीकरण की प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो रही है और कंप्यूटरीकृत लॉटरी ड्रॉ में सफल प्रतिभागियों को 31 मार्च तक इस बारे में सूचित किया जाएगा. बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि वे विदेशी पेशेवरों को काम के लिए वीजा जारी करने की परंपरागत लॉटरी व्यवस्था को बरकरार रखेगी.
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