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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी

याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी
  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब की कीमतों में वृद्धि के सरकार के आदेश पर अस्थाई रोक लगा दी है
  • न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है
  • याचिकाकर्ता ने 28 नवंबर को जारी सरकार के शराब दाम बढ़ाने वाले नोटिफिकेशन को चुनौती दी है
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नैनीताल:

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है.  मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई. 

याचिकाकर्ता ने प्रदेश सरकार के 28 नवम्बर को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी है. जिसमें सरकार ने प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

संशोधन के लिये नियमावली बनाने अथवा तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए. 

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