बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा है.
- सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर को लिया हिरासत में
- आज सुबह 5 बजे लिया हिरासत में
- विधायक पर है रेप का आरोप
लखनऊ:
रेप के मामले में उन्नाव के सीबीआई विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है. सीबीआई इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ करेगी. मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सेंगर को सुबह 5 बजे हिरासत में लिया था. सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को शाम को ही जांच शुरू की थी. विधायक के खिलाफ इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. गौरतलब है कि बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगा है.
उन्नाव और कठुआ के रेप मामलों को लेकर आज से अनशन करेंगी स्वाति मालीवाल
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोषले और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने इस मामले को एक पत्र के आधार पर स्वत: संज्ञान में लिया है. माना जा रहा है आज इस मामले में हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने इस रेप केस मामले में पुलिस की भी कार्रवाई पर सवाल किए हैं.
किन-किन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा
SIT की शुरुआती रिपोर्ट के बाद कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ FIR का फ़ैसला लिया गया है. जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं.
क्या था मामला
उत्तर प्रदेश की राजधानी उन्नाव से 50 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में एक किशोरी ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय भी एक पत्र भेजा गया था जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया गया था. इस पत्र को उन्नाव के अधिकारियों को भेजते हुए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया.
वीडियो : उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय कब मिलेगा
वहीं इस पूरे हफ्ते कुलदीप सिंह सेंगर लगे आरोपों को नकारते रहे. विधायक ने पीड़िता और उसके परिवार पर ही उल्टे आरोप लगा दिए. इसी बीच पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर में कई घाव पाए गए थे. पीड़ित परिवार ने पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया. इस मामले में विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर लिया गया
उन्नाव और कठुआ के रेप मामलों को लेकर आज से अनशन करेंगी स्वाति मालीवाल
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोषले और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच ने इस मामले को एक पत्र के आधार पर स्वत: संज्ञान में लिया है. माना जा रहा है आज इस मामले में हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है. कोर्ट ने इस रेप केस मामले में पुलिस की भी कार्रवाई पर सवाल किए हैं.
किन-किन धाराओं में दर्ज किया गया है मुकदमा
SIT की शुरुआती रिपोर्ट के बाद कुलदीप सेंगर के ख़िलाफ़ FIR का फ़ैसला लिया गया है. जिसमें कई धाराएं लगाई गई हैं.
- विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण)
- 366 (अपहरण कर शादी के लिए दवाब डालना)
- 376 (बलात्कार), 506(धमकाना) और पॉस्को एक्ट
क्या था मामला
उत्तर प्रदेश की राजधानी उन्नाव से 50 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले में एक किशोरी ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था. एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया कि 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय भी एक पत्र भेजा गया था जिसमें विधायक पर रेप का आरोप लगाया गया था. इस पत्र को उन्नाव के अधिकारियों को भेजते हुए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया.
वीडियो : उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय कब मिलेगा
वहीं इस पूरे हफ्ते कुलदीप सिंह सेंगर लगे आरोपों को नकारते रहे. विधायक ने पीड़िता और उसके परिवार पर ही उल्टे आरोप लगा दिए. इसी बीच पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक के शरीर में कई घाव पाए गए थे. पीड़ित परिवार ने पुलिस हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया. इस मामले में विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार और 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर लिया गया
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Kuldeep Singh Sengar, Cbi