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This Article is From Jan 07, 2018

लाउड स्पीकर हटाने के फैसले पर योगी सरकार की सफाई, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखें 

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह अदालत के आदेश के अनुरूप उठाया गया कदम है जो सभी धर्म स्थलों पर समान रूप से लागू होता है.

लाउड स्पीकर हटाने के फैसले पर योगी सरकार की सफाई, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखें 
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा (फाइल फोटो).
  • श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए
  • उन्होंने कहा कि यह अदालत के आदेश के अनुरूप उठाया गया कदम है
  • कोर्ट का यह आदेश सभी धर्म स्थलों पर समान रूप से लागू होता है
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के निर्देश पर प्रदेश के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इसे धर्म और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह अदालत के आदेश के अनुरूप उठाया गया कदम है जो सभी धर्म स्थलों पर समान रूप से लागू होता है.

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उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह धर्म से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह ध्वनि प्रदूषण का मामला है. अदालत के आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है. इसी के अनुरूप सभी अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की मंजूरी है, वहां भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण मानकों का पूरी तरह से पालन हो. ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी.

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शर्मा ने कहा कि पूजा-अर्चना में किसी के लिए कोई बाधा का सवाल नहीं है. सभी धर्मो के मानने वाले अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पद्धति का पालन करें. हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में इस बारे में हलफनामा दायर करना है, इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण बोर्ड को भी अदालत में हलफनामा दायर करना है. इसलिये इस कदम को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए.

VIDEO : प्राइम टाइम : दंगा कराते लाउडस्पीकर!


गौरतलब है कि धर्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी कर दिया है. निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए. उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को तलब करके जवाब मांगा था. इसी के बाद प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है. 

(इनपुट : भाषा)
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