संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा मामले में जिलाधिकारी, एसपी, एएसपी ,सीओ, कमांडेंट पीएसी व एसएचओ कोतवाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर की गई है. ये याचिका हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र के सचिव मोहम्मद यूसुफ के द्वारा दाखिल की गई है.
याची के वकील ने क्या कहा
याची अधिवक्ता सहर नकवी ने कहा, "संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा सब लोग गोली चलाओ. इसके बाद अंधाधुंध गोली चलाते पुलिस को देखा गया. जिसमें पांच लोगों की मौत हो चुकी है. यह हादसा नहीं हत्या है. इसलिए दोषी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए."
बता दें कि कल ही वाराणसी के रहने वाले समाजसेवी डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने भी संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए कल एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है. इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की उम्मीद है.
दो माह में जांच रिपोर्ट आएगी
यूपी सरकार ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है. ये कमेटी दो माह में रिपोर्ट देगी. वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट से चंदौसी में शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमा तब तक आगे न बढ़ाने को कहा है, जब तक मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं