प्रतीकात्मक चित्र
- सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर के बारे में दिशा निर्देश जारी
- 15 जनवरी से पूर्व हर मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर की इजाजत लेनी जरूरी
- इजाजत देने के लिए तयशुदा फॉर्म पर थाने और तहसील वगैरह की रिपोर्ट लगेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
लखनऊ:
यूपी में सरकार के नए ऑर्डर से मंदिर-मस्जिद में बिना इजाजत लाउड स्पीकर बजाने वाले को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. बारात में भी तेज म्यूजिक बजने पर दूल्हा जेल जा सकता है. यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेट्री (होम) अरविंद कुमार ने पूरे राज्य के डीएम और एसएसपी को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि मंदिर-मस्जिद पर बिना इजाजत लगे लाउड स्पीकर 20 जनवरी से पहले उतरवा दिए जाएं. उनका कहना है कि 15 जनवरी से पहले हर मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत ले ली जाए. जो इजाजत न ले, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सर्कुलर में कहा गया है कि पिछले 20 दिसंबर को एक पीआईएल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह आदेश दिया, जिसे लागू किया जाना है.
यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने वापस लिया फैसला, अब बोर्ड परीक्षाओं में आधार कार्ड जरूरी नहीं
इसके तहत सरकार अब पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सर्वे करवाएगी कि पूरे यूपी में कितने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उनमें से कितनों ने लाउड स्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से इजाजत ली है. जिन्होंने इजाजत नहीं ली है, उन्हें 15 जनवरी से पहले एक तयशुदा फॉर्म पर इजाजत लेनी होगी.
VIDEO : स्कूली बच्चों को स्वेटर देने का योगी सरकार का वादा कब होगा पूरा?
इजाजत देने के लिए इस पर थाने और तहसील वगैरह की रिपोर्ट लगेगी. यही नियम अब बारात पर भी लागू होगी.
यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने वापस लिया फैसला, अब बोर्ड परीक्षाओं में आधार कार्ड जरूरी नहीं
इसके तहत सरकार अब पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सर्वे करवाएगी कि पूरे यूपी में कितने धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और उनमें से कितनों ने लाउड स्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से इजाजत ली है. जिन्होंने इजाजत नहीं ली है, उन्हें 15 जनवरी से पहले एक तयशुदा फॉर्म पर इजाजत लेनी होगी.
VIDEO : स्कूली बच्चों को स्वेटर देने का योगी सरकार का वादा कब होगा पूरा?
इजाजत देने के लिए इस पर थाने और तहसील वगैरह की रिपोर्ट लगेगी. यही नियम अब बारात पर भी लागू होगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं