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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में दोषी करार, जा सकती है विधायकी

हेट स्‍पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्‍बास अंसारी को दोषी ठहराया है. अंसारी पर दो साल की सजा और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अब्‍बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई गई है. (फाइल)

लखनऊ:

बाहुबली मुख्‍तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक अब्‍बास अंसारी को अदालत से बड़ा झटका लगा है. हेट स्‍पीच मामले में मऊ की सीजेएम कोर्ट ने अब्‍बास अंसारी को दोषी ठहराया है. अंसारी को दो साल की सजा सुनाई गई है और 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक हैं. अदालत के इस फैसले के बाद अंसारी का विधायक पद भी छिन सकता है. 

हेट स्‍पीच मामले में यह फैसला मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनाया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने यह फैसला सुनाया है. अब्बास अंसारी को कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था.

हम लोग सेशल कोर्ट जाएंगे: दरोगा सिंह

अब्बास अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि हेट स्पीच मामले में आज एक फैसला आया है. 2022 में एक मामला कोतवाली नगर में दायर हुआ था. उस मामले में छह गवाह सामने आए है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनाई है. उन्‍होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ हम लोग सेशन न्यायालय जाएंगे. 

इस मामले में ह आरोपी मंसूर अंसारी को भी अदालत ने सजा सुनाई है. 

विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था बयान 

ज्ञात हो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने कथित तौर पर ऐसा बयान दिया था, जिसे भड़काऊ और अधिकारियों को धमकी देने वाला माना गया.

उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद ‘सबका हिसाब लिया जाएगा.' यह बयान सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने अब्बास अंसारी के प्रचार पर रोक लगाई थी. यूपी पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जाने के बाद इस मामले में सुनवाई चल रही थी. अब उन्हें मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है. 

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