UP : बलरामपुर में हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

UP : बलरामपुर में हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा 

कोर्ट ने चारों भाइयों को उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. (प्रतीकात्‍मक)

बलरामपुर (उत्तर प्रदेश):

बलरामपुर जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक जुर्म में चार सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सरकारी अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले में देहात थाना क्षेत्र के विशनापुर गांव में गज्जू तथा उसके सगे भाइयों--आजाद, जुग्गीलाल तथा मिथुन ने आठ जून 2011 को प्रह्लाद पाण्डेय नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. सिंह के अनुसार इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. 

उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मामले के दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को उन्हें उम्रकैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. 

इसी तरह जिले की त्वरित अदालत (द्वितीय) ने एक दलित किशोरी से दुष्कर्म के करीब 20 साल पुराने एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 41 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 

अभियोजन पक्ष के अनुसार तुलसीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2001 में एक दलित किशोरी से बलात्कार किया गया था. इस मामले में गुरुदीप सिंह उर्फ राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. 

त्वरित अदालत के न्यायाधीश महेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार को आरोपी गुरुदीप सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 41 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई. 

ये भी पढ़ें:

* उत्तर प्रदेश में 6 साल की बच्ची से "डिजिटल रेप" का आरोपी गिरफ्तार
* मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों को अन्य बोर्ड से जोड़ने को बताया 'फिजूल', BJP ने दिया ये जवाब
* 'मदरसे किसी भी बोर्ड से अपने आपको संबद्ध नहीं कराएंगे' : जमीयत-उलमा-ए-हिंद का फैसला

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

देश-प्रदेश: आजम खान को 3 साल की सजा, हेट स्पीच मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला | पढ़ें