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ममता का समर्थन, कांग्रेस कैंडिडेट अरेस्ट, राहुल के आरोप... फिर BJP ने दिखाए सबूत, नंदीग्राम का दिनभर का ड्रामा

नंदीग्राम उपचुनाव में ममता बनर्जी का कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया. इस पर सियासत गरमा गई है.

राहुल गांधी, कांग्रेस उम्मीदवार और ममता बनर्जी.
IANS
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी से सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को 'राजनीतिक बदला' करार दिया है. वहीं, अब बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान के खिलाफ 4 बार अरेस्ट वारंट जारी किया गया था. बीजेपी ने अरेस्ट वारंट की तस्वीरें बतौर सबूत पेश की हैं.

सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं. इस उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने संचिता प्रधान डे को उम्मीदवार बनाया था. हालांकि, संचिता ने बाद में सीएम शुभेंदु से मुलाकात के बाद उम्मीदवारी वापस ले ली थी.

इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को ही समर्थन देने का ऐलान किया. लेकिन कुछ देर बाद ही कांग्रेस उम्मीदवार को गिरफ्तार कर लिया गया.

शुक्रवार को क्या कुछ हुआ?

  • नामांकन वापस: शुक्रवार को संचिता प्रधान डे ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की और अपना नामंकन वापस ले लिया. NDTV के पास नाम वापसी की रसीद है, जिस पर दोपहर 3:30 बजे का समय दर्ज है.
  • ममता की पीसी: दोपहर 4 बजे के ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने दावा किया कि उनके गुट ने पहले ही नंदीग्राम में कांग्रेस का समर्थन करने का फैसला कर लिया था.
  • कांग्रेस उम्मीदवार अरेस्ट: ममता की पीसी के बाद शाम 6:30 बजे के आसपास कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कांग्रेस उम्मीदवार को पुराने मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया.

यह भी पढ़ेंः Explainer: नंदीग्राम में कांग्रेस कैंडिडेट कत्ल के केस में गिरफ्तार, चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? क्या होगा असर

राहुल ने लगाया राजनीतिक बदले का आरोप

कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर लोकसभा ने नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 'राजनीतिक बदले' का आरोप लगाया. 

राहुल ने X पर पोस्ट किया, 'नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी कोई संयोग नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध है - लोकतंत्र की हत्या है. BJP का निष्पक्ष चुनाव में भरोसा ही नहीं. इसलिए कभी वोट चोरी, कभी सरकार चोरी और कभी पार्टी चोरी से सत्ता बचाना चाहती है.'

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया. उन्होंने X पर लिखा कि 'नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी वोट और चुनाव की चोरी करने की एक बेशर्म कोशिश है. बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उपचुनाव में भी वह विपक्षी उम्मीदवार को निशाना बनाने और गिरफ्तार करने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है.'

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वहीं, ममता बनर्जी ने भी इसे लोकतंत्र के खिलाफ सोची-समझी साजिश करार दिया. ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता से घबराकर पुराने मामलों का सहारा लिया जा रहा है ताकि नंदीग्राम में मुकाबला होने से पहले ही विपक्ष को कमजोर किया किया जा सके. उन्होंने इस मामले में बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग भी बताया है.

बीजेपी का दावा- 4 अरेस्ट वारंट पेंडिंग थे

वहीं, बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए दावा किया कि मिलन प्रधान के खिलाफ 4 अरेस्ट वारंट पेंडिंग थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

बीजेपी ने बकायदा चारों अरेस्ट वारंट की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर दिखाई हैं. इसमें तीन मामले हत्या से जुड़े हैं और चौथा मामला आर्म्स एक्ट से जुड़े अपराधों का है.

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बताया जा रहा है कि टीएमसी उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पेंडिंग वारंट पर कार्रवाई की गई.

बीजेपी का सवाल है कि अगर कार्रवाई पेंडिंग वारंट के आधार पर की गई थी, तो कांग्रेस असल तथ्यों पर बात किए बिना इसे राजनीतिक बदले की भावना कैसे कह सकती है?

बीजेपी का कहना है कि कानून का राज सिर्फ इसलिए 'राजनीतिक बदला' नहीं बन सकता, क्योंकि यह कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़ा है. बीजेपी का कहना है कि 'राजनीतिक बदला' और 'लोकतंत्र की हत्या' का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को इन सवालों के जवाब देना चाहिए.

अब आगे क्या होगा?

कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी है. वह अभी भी कांग्रेस उम्मीदवार हैं और कानूनन चुनाव लड़ सकते हैं. 

जेल में रहकर चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है. अगर कोई व्यक्ति जेल में है या न्यायिक हिरासत में है, तब भी वह चुनाव लड़ सकता है. बशर्ते उसे किसी मामले में दोषी करार न दिया गया हो. 

दोषी करार दिए जाने के बाद भी अगर सजा 2 साल से कम है तो भी चुनाव लड़ा जा सकता है.

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