संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसम्बर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी चार प्रदर्शनकारियों की जमानत खारिज करने के आग्रह वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत आगामी पांच सितम्बर को सुनवाई करेगी. अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने कहा कि चार प्रदर्शनकारियों कांग्रेस नेता सदफ जाफर, रिहाई मंच संस्थापक मोहम्मद शोएब, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर और शावेज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिये.इन आरोपियों की जमानत खारिज करने की अर्जी दी गयी है.
पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने बार—बार जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है. इस पर अदालत ने प्रकरण की सुनवाई की तारीख पांच सितम्बर नियत की. गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ पिछले साल 19 दिसम्बर को राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में आरोपी 57 लोगों की तस्वीर लगे बैनर शहर में जगह—जगह लगाये गये थे. इस मामले में सदफ, शोएब, कबीर और शावेज को जमानत मिल गयी थी.
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