यूपी में कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं. उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है. गाजियाबाद की अदालत ने चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. मिली जानकारी के अनुसार साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. गाज़ियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे. यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था.
2018 में मारपीट से जुड़ा मामला
मालूम हो कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है. उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में ज्यादातर पश्चिमी यूपी में हुए अपराध से संबंधित हैं. जिस केस में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती धारा में गिरफ्तारी का आदेश दिया है, वह 2018 में साहिबाबाद इलाके में एक युवक से मारपीट से जुड़ा है.
दरअसल चंद्रशेखर ने 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारा था. इसके बाद बार-बार समन मिलने के बाद एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. चंद्रशेखर गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है.
पीड़ित के वकील ने बताया- क्या हुआ उस दिन?
पीड़ित के वकील भजनलाल गौतम ने केस के बारे में मीडिया को बताया कि गाजियाबाद के नूरपुर गांव के रहने वाले मेरे मुवक्किल धर्मेंद्र साल-2018 में साहिबाबाद स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह में गए थे. चंद्रशेखर भी अपने समर्थकों के साथ इसमें शामिल होने आए थे. चंद्रशेखर के साथ हथियारबंद लोग देखकर मेरे मुवक्किल ने पूछा कि इतने हथियार लेकर क्यों लाए हैं?
इस पर चंद्रशेखर ने कहा था- दिखाई नहीं दे रहा है कि राइफल हैं. इसके बाद चंद्रशेखर, उनके साथी गुलजार सिद्दीकी और पंकज जाटव समेत करीब 15 लोगों ने धर्मेंद्र से मारपीट की. विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी.
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