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UP के गांवों में भी अब मकान बनवाने से पहले पास करवाना होगा नक्शा, गाइडलाइन जारी

जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि बिना ले आउट एप्रूव कॉलोनी और प्लाटिंग की जमीन पर मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा. ऐसे मकानों पर बैंक लोन नहीं मिल पाएगा. साथ ही बिजली कनेक्शन की सुविधा भी नहीं मिलेगी. 

UP के गांवों में भी अब मकान बनवाने से पहले पास करवाना होगा नक्शा, गाइडलाइन जारी
UP के गांवों में भी अब 3 मंजिला मकान बनवाने से पहले पास करवाना होगा नक्शा.
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  • UP के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 मंजिला मकान बनाने से पहले जिला पंचायत से नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा.
  • 300 वर्ग मीटर तक के दो मंजिला मकानों के लिए नक्शा बनवाना और पास करवाना आवश्यक नहीं होगा.
  • UP सरकार ने विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को मंजूरी दी है.

Building Construction Guidelines: उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण, नगर निगम और टाउन एरिया से इतर अब ग्रामीण इलाकों में भी तीन मंजिला मकान बनवाने से पहले नक्शा पास कराना जरूरी होगा. अभी तक ऐसा शहरों में हुआ करता था. लेकिन नई गाइडलाइन के अनुसार यूपी के ग्रामीण इलाकों में यदि कोई 300 वर्ग मीटर में तीन मंजिल का मकान बनवाना चाहता है तो उसे मकान का नक्शा पास करवाना होगा. यह नक्शा जिला पंचायत से पास करवाना होगा. इसके लिए जिला पंचायत ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 को लागू कर दिया गया है. 

300 वर्ग मीटर में दो मंजिल के मकान तक नक्शे की जरूर नहीं

जिसके अनुसार यूपी के जिला पंचायत क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भूमि की प्लाटिंग,  आवासीय, शैक्षणिक और व्यवसायिक भवनों के लिए नक्शा बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि 300 वर्ग मीटर में दो मंजिला मकान तक नक्शा बनवाने और फिर उसे पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 मंजूर

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देना है. इसके तहत विकास प्राधिकरणों से बाहर के ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल और तीन मंजिला भवनों के निर्माण के लिए जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि बिना ले आउट एप्रूव कॉलोनी और प्लाटिंग की जमीन पर मकान का नक्शा पास नहीं किया जाएगा. ऐसे मकानों पर बैंक लोन नहीं मिल पाएगा. साथ ही बिजली कनेक्शन की सुविधा भी नहीं मिलेगी. 

अधिकारी बोले- बिना ले-आऊट एप्रूव कॉलोनी में नहीं मिलेगी बिजली-पानी

अपर मुख्य अधिकारी वीके सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध प्लांटिंग करने वालों से लोगों को सचेत किया जा रहा है. बिना ले आऊट एप्रूव कॉलोनी में प्लॉट खरदीने पर नक्शा पास नहीं होगा. अवैध से रूप बसाई गई कॉलोनी में रोड, पार्क, ड्रेनेज, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी.

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