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बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन पर रोक, गौतमबुद्धनगर में क्यों लगी धारा 163?

प्रशासन ने जिले के लोगों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है. साथ ही लोगों से बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं.

बिना अनुमति जुलूस-प्रदर्शन पर रोक, गौतमबुद्धनगर में क्यों लगी धारा 163?
गौतमबुद्धनगर में सख्ती
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गौतमबुद्धनगर जिले में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है. ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर यह फैसला शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है.

धारा 163 लागू होने के दौरान बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा और भीड़ जुटाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा. प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. किसी भी आयोजन, सभा या कार्यक्रम के लिए संबंधित प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा.पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

वहीं जिले के संवेदनशील स्थानों पर पुलिस निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि धारा 163 के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने जिले के लोगों से आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है. साथ ही लोगों से बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के निर्देश जारी किए गए हों. इससे पहले भी समय-समय पर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ऐसे फैसले लेता है. इसका उदेश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है.

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