अतीक अहमद के बेटे और करीबी के खिलाफ एक और मुकदमा, 2019 के मामले अब पुलिस करेगी कार्रवाई

सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद प्रशासन की सहायता से कल साबिर हुसैन ने धूमनगंज थाने में अपनी दरखास्त तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा जल्दी ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई.

अतीक अहमद के बेटे और करीबी के खिलाफ एक और मुकदमा, 2019 के मामले अब पुलिस करेगी कार्रवाई

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

अतीक अहमद के बेटे अली एवं अतीक अहमद के खास गुर्गे असद कालिया पर धूमनगंज थाने पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है. मामला 2019 का है, जब अली असद कालिया अपने साथियों शकील, शकीर, अब्बास, फैजान, असलम मंत्री और अन्य के साथ बेली गांव में रहने वाले साबिर हुसैन के घर दोपहर को पहुंचा और उस पर हमला कर हथियारों के साथ मारपीट करते हुए उससे एक करोड़ की रंगदारी मांगी.

इस घटना के बाद साबिर हुसैन किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकला. लेकिन अतीक अहमद और उनके गुर्गों के डर से कोई मुकदमा नहीं करा पाया. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद प्रशासन की सहायता से कल साबिर हुसैन ने धूमनगंज थाने में अपनी दरखास्त तहरीर दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा जल्दी ही कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई.

साबिर हुसैन ने बताया कि 2019 में हुए उसके साथ इस घटना से वह काफी दहशत और आतंक के साए में जी रहा था, लेकिन जब अब अतीक अहमद और अशरफ अली असद पर कार्रवाई शुरू हुई है तो वो हिम्मत करके दरखास्त तहरीर थाने में जमा करने आया है. उसने बताया कि इस विषय में पुलिस ने उसे आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इस विषय पर कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा मिलेगी. 

साबिर हुसैन ने यह भी कहा कि डबल मर्डर केस के सिलसिले में मैं अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ पैरोकारी कर रहा हूं, जिस कारण अतीक अहमद एवं उनके गुर्गों द्वारा मुझे बार-बार परेशान किया जा रहा है. लेकिन जब से पुलिस ने अतीक अहमद के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू किया है तो मुझ में हिम्मत आई है और अब मैं दरखास्त तहरीर जमा कर मुकदमा दर्ज कराने आया हूं.

वहीं, आज धूमनगंज थाने ने मामले की जांच कर अतीक अहमद एवं उसके बेटे अली समेत 13 पर एफआईआर दर्ज की है. थाना धूमनगंज में कुख्यात माफिया अतीक अहमद, अली पुत्र अतीक अहमद, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद एवं असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के विरुद्ध धारा 147/148/149/307/386/286/504/506/120-बी भारतीय दंड विधान का मुकदमा पंजीकृत किया गया है. 

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