विज्ञापन

31 दिसंबर से पहले Aadhaar-PAN लिंक नहीं किया तो अटक जाएंगे आपके पैसे, सारे काम हो जाएंगे ठप्प

अगर 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा.

31 दिसंबर से पहले Aadhaar-PAN लिंक नहीं किया तो अटक जाएंगे आपके पैसे,  सारे काम हो जाएंगे ठप्प

टैक्सपेयर्स के लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले उन्हें अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है. अप्रैल 2025 में जारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की अधिसूचना के मुताबिक, अगर इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी से PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसका सीधा असर आपके टैक्स रिफंड, बैंकिंग और कई जरूरी सरकारी सेवाओं पर पड़ेगा.

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत ज्यादातर टैक्सपेयर्स के लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है. कुछ खास मामलों में, जैसे कुछ नॉन-रेजिडेंट कैटेगरी यानी NRI को छूट दी गई है. सरकार का मकसद इस प्रक्रिया के जरिए पहचान को मजबूत करना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है.

Latest and Breaking News on NDTV

अगर 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया तो इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, जिस अवधि में पैन निष्क्रिय रहेगा, उस दौरान रिफंड पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा.

इसके अलावा, आपकी सैलरी, बैंक ब्याज, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या अन्य इनकम पर लगने वाला TDS और TCS सामान्य से काफी ज्यादा दर पर कटेगा. कई मामलों में यह दर दोगुनी तक हो सकती है, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

टैक्स क्रेडिट से जुड़ी समस्याएं भी सामने आएंगी. Form 26AS में TDS या TCS का क्रेडिट दिखाई नहीं देगा, जिससे रिटर्न फाइल करते समय दिक्कत होगी. साथ ही, ब्याज आय पर TDS से बचने के लिए Form 15G या 15H भी आप जमा नहीं कर पाएंगे. 

इसके अलावा एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा कैश जमा करना, इतने ही रुपये के बैंक ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर लेना या म्यूचुअल फंड और अन्य निवेश से जुड़े ट्रांजैक्शन भी प्रभावित होंगे.

पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने वे बाद सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, पासपोर्ट आवेदन और अन्य सेवाओं में भी परेशानी आ सकती है. इसीलिए 31 दिसंबर से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com