देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों तक ट्रांसपेरेंस तरीके से मुफ्त राशन पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को डिजिटल बनाया गया है. अब राशन लेने के लिए अंगूठे के जरिए पहचान अनिवार्य हो गई है, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगी है और सही लाभार्थियों तक मदद पहुंच रही है. यह नई व्यवस्था राशन वितरण को पहले से अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बना रही है, लेकिन कई बार लोगों को तकनीकी समस्या के चलते अंगूठा नहीं लगने की समस्या का सामना करना पड़ता है और राशन डीलर राशन देने से मना या फिर बाद में आने के लिए बोल देता है. ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने बताया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अपने आधिकारिक एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि अगर अंगूठा न लगे या तकनीकी समस्या आ भी जाए तो भी राशन नहीं रुकेगा और लोगों को राशन मिलता रहेगा. भारत सरकार के नियमानुसार, अगर अंगूठा न लगे या तकनीकी समस्या हो, तो भी राशन नहीं रुकेगा. आप आधार ओटीपी या आंखों के स्कैन से राशन ले सकते हैं. इसके अलावा डीलर से मैन्युअल रिकॉर्ड में एंट्री कराकर अनाज ले सकते हैं.
क्या आपने भी कभी सोचा है कि अगर अंगूठा न लगे या तकनीकी समस्या आ जाए, तो क्या राशन मिल पाएगा या नहीं?
— Department of Food & Public Distribution (@fooddeptgoi) June 15, 2026
ऐसे ही राशन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के सही और आसान जवाब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आप अपनी पात्रता, सुविधाओं और अधिकारों की पूरी जानकारी रख सकें।
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अंगूठा न लगे तो राशन कैसे लें
ओटीपी का प्रयोग करें- अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे, तो अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर मशीन में दर्ज कराएं, राशन मिल जाएगा.
आंखों का स्कैन- आप आंखों के स्कैन के जरिए भी ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं, जो बुजुर्गों या मेहनत करने वालों के लिए बेहतर है.
अन्य सदस्य का अंगूठा- अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य यानी जिसका नाम राशन कार्ड में हो उसका फिंगरप्रिंट लगवाकर राशन ले सकते हैं.
आधार बायोमेट्रिक अपडेट- अगर फिंगरप्रिंट बार-बार फेल हो रहे हैं, तो आधार केंद्र जाकर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करवाएं.
राशन देने से मना करे तो कहां शिकायत करें?
अगर, डीलर राशन देने से मना करे या बहाने बनाए, तो तुरंत जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से शिकायत करें. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1967 या अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें, nfsa.gov.in पर 'Online Grievance' विकल्प के जरिए राज्य और जिला चुनकर शिकायत सबमिट करें. इसके अलावा कई राज्यों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर सकते हैं.
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