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SIR में नाम कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं! इस आसान तरीके से बने उत्तर प्रदेश के वोटर, बस इन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत

आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर फिर से उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सिर्फ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनकी मदद से आप दोबारा वोटर बन सकते हैं. आइए जानते हैं, आपको क्या करना होगा...

SIR में नाम कट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं! इस आसान तरीके से बने उत्तर प्रदेश के वोटर, बस इन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत
SIR में नाम कट गया है तो क्या करें?
File Photo

UP SIR List: अगर आप उत्तर प्रदेश के मतदाता हैं और SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. जानकारी के अनुसार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान करीब 2.89 करोड़ से अधिक नाम लिस्ट से हटाए गए हैं. लेकिन ध्यान रखें कि अभी अंतिम वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए आपका नाम अभी भी दोबारा जोड़ा जा सकता है. अगर SIR में आपका नाम कट गया है, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो कर फिर से उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सिर्फ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनकी मदद से आप दोबारा वोटर बन सकते हैं. आइए जानते हैं, आपको क्या करना होगा...

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कैसे चेक करें कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं?

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आपको चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters' Service Portal की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद 'Search Your Name' पर क्लिक करें. फिर EPIC, जन्म तिथि, जिला समेत मांगी गई डिटेल्स डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद अगर आपका नाम नहीं दिखता है, तो आपको आगे का प्रोसेस शुरू करना होगा.

फिर से वोटर कैसे बनें?

चुनाव आयोग ने क्लेम और ऑब्जेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया है. इसकी मदद से आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दोबारा से जुड़वा सकते हैं, अगर आपका नाम गलती से हट गया है तो. आइए जानते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा. 

  • अगर आप नए वोटर हैं या वोटर लिस्ट में आपका नाम हट गया है, तो आपको Form 6 भरना होगा. 
  • फॉर्म 7 तब भरना होता है, जब वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति का नाम शामिल हो, या कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में अब नहीं रहता लेकिन उसका नाम अभी भी सूची में है. ऐसे गलत नाम पर आपत्ति दर्ज कराने और उसे हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है.
  • अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन उसमें आपका नाम, पता या स्पेलिंग में कोई गलती है, तो उसे ठीक कराने के लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा.

ध्यान रहे कि, यह फॉर्म आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से भर सकते हैं. ऑनलाइन मोड के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा. वहीं, ऑफलाइन के लिए आपको फॉर्म भरकर बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को देना होगा.

किन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत?

इन फॉर्म को भरने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी पहचान पत्र जैसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. 

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