आज के समय में किसी भी काम को पूरा करने के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) समेत ऐसे कई और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है. चाहें कोई सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट हर जगह इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत व्यक्ति को होती है. ऐसा ही एक इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) यानी की मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं. अगर आप किसी राज्य में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होगा.
लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, और आपको किसी काम के लिए इसकी जरूरत पड़ रही है, तो आप इसे ऑनलाइन (Online Process) या ऑफलाइन अपनी सुविधानुसार किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं. इसे बनवाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हैं. आपको बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होता है जो हर राज्य में अलग-अलग होते हैं.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत (Documents required for Domicile Certificate)
अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की सोच रहे हैं, तो पहले नीचे बताए गए इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें.
1. आवेदक का आधार कार्ड- आज आधार कार्ड की जरूरत लगभग हर काम में पड़ती है. चाहे वो काम सरकारी हो या फिर प्राइवेट. बिना आधार कार्ड के आपके कई काम पूरे नहीं हो सकते हैं. डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी आपको सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar card) होता है.
2. राशन कार्ड (Ration card)- आधार कार्ड के बाद दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट राशन कार्ड (Ration card) है. जिन लोगों के पास राशन कार्ड है, उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफी आसानी से बन जाता है.
3. वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card)- लगभग हर भारतीय नागरिक के पास वोटर आईडी कार्ड होता है. इसकी जरूरत भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको पड़ेगी.
4. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)- जन्म प्रमाण पत्र आपके पास मौजूद होगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए क्योंकि, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.
5. पासपोर्ट साइज फोटो- ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन करने के लिए आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो की भी जरूरत होगी. ध्यान दें अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आपके पास पटवारी की रिपोर्ट होनी जरूरी है. इसके बिना आपका काम बीच में लटक सकता है.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं?
अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) यानी की मूल निवास पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन बनवा सकते हैं. इसे ऑनलाइन बनवाने के लिए आपको नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. दरअसल इस सर्टिफिकेट की जरूरत आपको सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी के लिए भी पड़ती है.
स्टेप 1: अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) के लिए अप्लाई करना चाहते है, तो सबसे पहले आपको अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. उदाहरण के तौर पर- अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, तो आपको Edistrict.delhigovt.nic.in पर जाना होगा. अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट ढूंढने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप गूगल पर Domicile Certificate लिखने के बाद अपने राज्य का नाम सर्च करें, आपको आसानी से वेबसाइट मिल जाएगी.
स्टेप 2: अपने राज्य की वेबसाइट पर जाने के बाद अब नए यूजर को रजिस्टर करना होगा. रजिस्टर करने के दौरान आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी, जिसमें आपका नाम, फोन नंबर जैसी जानकारी शामिल होंगी.
स्टेप 3: अपना अकाउंट बनाने के बाद यूजर को डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) सर्च करना होगा, जिस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा.
स्टेप 4: इस फॉर्म में पूछी गई जानकारियों को सही से भर दें, जिसमें नाम, एड्रेस, आधार नंबर जैसी जानकारियां शामिल होंगी. इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपको बता दें कि इसके लिए आपको 50 से 100 रुपये तक की फीस जमा करनी होगी.
स्टेप 5: फीस और आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा. 10 दिन बाद आप Domicile Certificate को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फायदे:
- जमीन की रजिस्ट्री के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.
- व्हीकल लेते समय भी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है.
- यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों और स्कूलों समेत दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है.
- किसी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है.
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्रता (Eligibility for Domicile Certificate)
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं. आवेदक को कम से कम तीन साल तक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहना चाहिए या उसके माता-पिता को राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए. आपको बता दें कि पात्रता की यह शर्तें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए अलग- अलग हो सकती है. उदाहरण के लिए कर्नाटक में आवेदक (Applicant) को अप्लाई करने से पहले वहां पर सात साल तक रहना जरूरी है.
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