दिल्ली में ट्रैफिक चालानों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है. राजधानी की जिला अदालतों में 5 जुलाई 2026 से वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत की जाएगी. इस व्यवस्था का मकसद लंबित चालानों के बोझ को कम करना और लोगों को वीकेंड में भी न्यायिक सुविधा उपलब्ध कराना है. यह पहल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है, जिससे नागरिकों को वर्किंग डेज पर अदालत जाने की मजबूरी से राहत मिलेगी.
11 जिला अदालतों में 22 स्पेशल बेंच
नई व्यवस्था में दिल्ली की 11 जिला अदालतों में कुल 22 स्पेशल ट्रैफिक कोर्ट बेंच स्थापित की जाएंगी. इन बेंचों के जरिए प्रतिदिन 700 से ज्यादा ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा. इसके अलावा एक व्हीकल के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 चालानों तक ही इस वीकेंड प्रक्रिया में सुनवाई की अनुमति होगी.
हर महीने शनिवार और रविवार को लगेगी कोर्ट
वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट हर महीने के निर्धारित शनिवार और रविवार को लगाई जाएगी. यह अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगी. इस दौरान वाहन चालकों को अपने लंबित चालानों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा
दिल्ली के प्रमुख कोर्ट परिसरों में सुविधा
यह सुविधा दिल्ली के सभी प्रमुख जिला अदालत परिसरों में उपलब्ध होगी, जिनमें तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, द्वारका, रोहिणी और कड़कड़डूमा कोर्ट शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर स्पेशल बेंचों के माध्यम से ट्रैफिक मामलों की सुनवाई की जाएगी.
ऑनलाइन चालान डाउनलोड की सुविधा
जिन लोगों के कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं, वे संबंधित पोर्टल से अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद वे तय प्रक्रिया के तहत वीकेंड कोर्ट में पेश होकर अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे.
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