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यूपी में बाइक पर पीछे बैठे सवारी की गलती पर भी कटेगा ऑनलाइन चालान, जानें पूरी खबर

UP EChallan New Update: अब यूपी में मोटरसाइकिल या स्कूटर पर पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट न पहनने पर भी वाहन मालिक का ऑनलाइन ई-चालान कट जाएगा. नए सिस्टम में इसके लिए अलग से विकल्प जोड़ दिया गया है. जानिए क्या है नए ट्रैफिक नियम और चालान से बचने के तरीके.

यूपी में बाइक पर पीछे बैठे सवारी की गलती पर भी कटेगा ऑनलाइन चालान, जानें पूरी खबर
यूपी में ईचालान का नया सिस्टम लागू; अब बाइक पर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं पहना तो भी कटेगा ऑनलाइन चालान.
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  • UP सरकार ने डिजिटल ई-चालान सिस्टम में दोपहिया वाहन की पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नियम में बदलाव किया है.
  • अब पीछे बैठी सवारी का हेलमेट न पहनना भी एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे द्वारा पकड़कर चालान कटेगा.
  • नए नियम के तहत चालान वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के खाते में जुड़ जाएगा और संदेश उसके मोबाइल पर भेजा जाएगा.

UP Traffic New Rules: उत्तर प्रदेश में अगर आप अक्सर दो पहिया वाहन से सफर करते हैं, और मदद मांगने पर किसी को भी बैठा लेते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको ऐसा करना भारी पड़ सकता है. दरअसल, योगी सरकार ने डिजिटल ई-चालान सिस्टम में कई नए फीचर्स अपडेट कर दिए हैं. इसके तहत अब अगर बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठी सवारी ने भी मानक हेलमेट नहीं पहना होगा, तो वाहन का तुरंत ऑनलाइन ई-चालान कट जाएगा.

इस बदलाव पर परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दोपहिया हादसों में अक्सर पीछे बैठने वाली सवारी को सिर में गंभीर चोटें आती हैं, जिससे कई बार लोगों की मौत तक हो जाती थी. इसलिए यह सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी था.

क्या बदला है नियम में

सड़क सुरक्षा अधिनियम में दोपहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट अनिवार्य था, लेकिन तकनीकी व्यवस्था के कारण पहले चालान की प्रक्रिया में अंतर था. पुराने सिस्टम में ई-चालान मशीन और ऑटोमैटिक कैमरों में मुख्य रूप से सिर्फ वाहन चालक के हेलमेट न लगाने पर चालान काटने का मुख्य प्रावधान दर्ज था. वहीं, अब नए प्रावधान में ई-चालान सॉफ्टवेयर और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के सिस्टम में पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट न लगाने का विकल्प अपडेट कर दिया गया है. अब शहरों के प्रमुख चौराहों पर लगे एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे पीछे बैठे व्यक्ति के हेलमेट न पहनने पर ऑटोमेटिक फोटो खींचकर ऑनलाइन चालान जेनरेट कर देंगे.

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 वाहन मालिक के नाम आएगा ई-चालान का मैसेज

नए नियम के तहत अगर पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है, तो उसका जुर्माना सीधे वाहन के रजिस्टर्ड मालिक के खाते में जुड़ जाएगा. इसके बाद चालान कटते ही वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ई-चालान का लिंक भेज दिया जाएगा. ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने या पीछे बैठने पर एक हजार रुपये तक के चालान का प्रावधान है.

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