
- तेजस्वी यादव पर दो वोटर कार्ड रखने के आरोप लगे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है
- दो वोटर कार्ड रखना गैरकानूनी है, इसके लिए एक साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है
- दो आधार कार्ड रखना भी अपराध है, इसमें तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है
Voter Card Duplicacy: बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब खुद घिर चुके हैं. तेजस्वी ने दावा किया था कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया और EPIC नंबर जारी कर बताया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है. ये मामला तो यहीं शांत हो गया, लेकिन अब तेजस्वी यादव पर दो वोटर कार्ड रखने के आरोप लग रहे हैं. इसे लेकर उनसे चुनाव आयोग ने जवाब भी मांगा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके पास वोटर आईडी के अलावा कौन से डॉक्यूमेंट दो नहीं हो सकते हैं.
दो वोटर कार्ड रखने पर कितनी सजा?
वोटर कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा ऐसे मामले देखे जाते हैं कि ये कई लोगों के पास दो-दो होते हैं. अक्सर जब लोग अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में माइग्रेट होकर जाते हैं तो ऐसा होता है. जिस जगह वो मूल रूप से रहते हैं, वहां पहले ही उनका वोटर कार्ड बना होता है. वहीं दूसरे राज्य में जाकर भी वो अपने पते के लिए वोटर कार्ड बनवा लेते हैं. ऐसे में कई लोगों के पास दो EPIC नंबर होते हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है. ऐसा होने पर एक साल की सजा और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
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दो आधार कार्ड रखना भी गैरकानूनी
अब वोटर कार्ड की बात तो हमने कर ली, लेकिन अगर आपके पास दो आधार कार्ड हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. किसी अन्य व्यक्ति का आधार इस्तेमाल करना या फिर फर्जी तरीके से दो आधार रखने पर तीन साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. इसमें ये भी देखा जाएगा कि आपने किस मकसद से ऐसा किया. हालांकि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसका गलत इस्तेमाल होन की संभावना भी कम होती है.
दो पैन कार्ड रखना
सरकार पैन कार्ड के जरिए फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब पैन 2.0 लेकर आ रही है. इसमें तमाम तरह की सिक्योर जानकारियां होंगीं, इससे डुप्लीकेट पैन रखने वाले लोग आसानी से पकड़े जा सकते हैं. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है. ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो आप इसे तुरंत सरेंडर कर दें.
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