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क्या दो Voter ID होना गुनाह? कितनी सजा और जुर्माना, कैसे कराएं घर बैठे कैंसल

Voter ID Card: किसी भी भारतीय के पास दो मतदाता पहचान पत्र होना गलत है. पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की तरह तो ईपीआईसी वाले वोटर आईडी कार्ड रखना भी मुसीबत की वजह बन सकता है.

क्या दो Voter ID होना गुनाह? कितनी सजा और जुर्माना, कैसे कराएं घर बैठे कैंसल
Bihar Election 2025
  • बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव के दो अलग-अलग मतदाता पहचान पत्र मिलने से चुनाव आयोग जांच में जुट गया है.
  • नियमों के अनुसार किसी भी भारतीय के पास एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है.
  • एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने पर एक साल की जेल या भारी जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है.
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नई दिल्ली:

Bihar SIR Controversey: बिहार में एसआईआर के विरोध के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड का मामला उभर आया है. इससे यह सवाल भी उठा है कि क्या दो अलग-अलग EPIC नंबर वाले मतदाता पहचानपत्र रखना गैरकानूनी है. अगर हां तो इसमें कितनी सजा और जुर्माना हो सकता है.  RJD नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी सामने आए हैं. उन्होंने बिहार की नई वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का दावा किया था. लेकिन दो वोटर आईडी अब उनके लिए मुसीबत बन सकती है. चुनाव आयोग ने इसकी जांच शुरू कर दी है. 

दो अलग वोटर आईडी कार्ड नंबर
तेजस्वी ने अपना EPIC नंबर (RAB2916120) साझा कर रिकॉर्ड में नाम नहीं होने का दावा किया था और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे. चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का EPIC नंबर (RAB0456228) को वोटर लिस्ट के साथ शेयर किया. यह भी बताया कि 2015 और 2020 में इसी ईपीआईसी नंबर का तेजस्वी ने इस्तेमाल किया था. सीरियल नंबर 416 में उनका नाम दर्ज है. दूसरे ईपीआईसी नंबर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला. ऐसे में चुनाव आयोग इस कवायद में जुट गया है कि कहीं दूसरा वोटर आईडी गलत तरीके से तो नहीं बनवाया गया.

आयोग से संपर्क क्यों नहीं किया गया
चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि दो वोटर आईडी कार्ड की हकीकत जानने की जांच की जा रही है. आयोग का कहना है कि अगर तेजस्वी को कोई शिकायत या भ्रम था,तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन से संपर्क करना चाहिए था. आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि संभावना है कि दूसरा वोटर आईडी कार्ड कानूनी तरीके से नहीं बनाया गया है. इसके लिए दूसरे वोटर आईडी कार्ड नवंबर की तहकीकात की जा रही है, कहीं ये फर्जी दस्तावेज तो नहीं है. आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने जैसे कामों के लिए बूथ लेवल एजेंट,बूथ लेवल अफसर के जरिये भी मदद ले सकते हैं. 

वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी
मतदाता पहचानपत्र चुनाव में वोटिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज है. लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक इसकी मान्यता है. समय-समय पर वोटर लिस्ट के रिवीजन के साथ इसे अपडेट भी किया जाता है. जैसा कि हाल ही में बिहार में किया गया है. नियमों के हिसाब से कोई भी भारतीय एक वोटर आईडी कार्ड ही रख सकता है. अगर उसके पास दो वोटर आईडी हैं तो उसे तुरंत कैंसल कराना चाहिए. अगर उसने दो अलग राज्यों या दो जिलों में अलग-अलग वोटर आईडी बनवा रखे हैं तो यह गैरकानूनी है. 

2 Voter ID Card पर जेल?
अगर किसी मतदाता के पास 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड है, तो उसे मुसीबत झेलनी पड़ सकती है. यह अपराध की श्रेणी में आता है. एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड होने पर एक साल की जेल या भारी जुर्माना हो सकता है. जुर्माना और जेल दोनों झेलनी पड़ सकती हैं. गलती से भी 2 वोटर आईडी आपके पास हैं तो उसे तुरंत रद्द कराने के लिए कदम उठाना ही बेहतर है.

Voter ID कार्ड कैसे बंद कराएं
आपके पास भी दो वोटर आईडी कार्ड हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं. वहां इसे बंद करने के लिए आपको विकल्प मिल जाएगा. इससे वोटर कार्ड में डिटेल सुधार करने का विकल्प भी मिलता है. पुराना कार्ड बंद करने का भी रास्ता होता है. Election Commission की साइट पर इसका विकल्प मौजूद है.

दो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी गैरकानूनी 
बहुत सारे लोग दो आधार कार्ड या पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं. अक्सर ऐसा होता है कि एक आधार कार्ड या पैन कार्ड में गड़बड़ी होने पर लोग उसे अपडेट कराने की बजाय गलत सलाह पर नया बनवा लेते हैं. जन्म प्रमाणपत्र के मामले में भी ऐसा देखा जाता है. लेकिन ऐसा करना गैरकानूनी है.आयकर कानून के अनुसार, एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. इस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है. 2 पैनकार्ड हो तो जिसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसे सरेंडर कर दें. इसके लिए ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों तरीके हैं.आप आयकर की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई दूसरा पैन कार्ड तो नहीं बना. 

कैसे सरेंडर करें डुप्लीकेट पैन कार्ड
ऑनलाइन कैंसल के लिए आयकर साइट पर पैन बदलने से जुड़ा आवेदन फॉर्म भरकर अपलोड करना होगा. इसमें आपको बताना होगा कि आप कौन से पैन कार्ड बंद करना चाहते हैं. उस पैन कार्ड की कॉपी और दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. ऑफलाइन करना है तो आपने आसपास के आयकर विभाग के कार्यालय में संपर्क करना होगा.
 

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