भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोनावायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर व्याप्त अनिश्चितता के बीच बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों के लिये नियमित तौर पर KYC (Know Your Customer) अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ केवाईसी अद्यतन करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह भी दी है.
आरबीआई ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘कोविड-19 के नये स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए नियमित तौर पर केवाईसी अपडेट करने और अनुपालन नहीं करने पर संबंधित खाते से लेन-देन पर पाबंदियों को लेकर मई में जारी परिपत्र की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ायी जा रही है....'
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इससे पहले, आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए विनियमित इकाइयों के लिये केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर अंत तक बढ़ाई थी.
आरबीआई ने मई में विनियमित संस्थानों को दिसंबर-अंत तक केवाईसी अद्यतन करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर ग्राहकों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से मना किया था.
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