Mutilated Note Exchange: हमारे पास से कभी न कभी फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट निकल ही आते हैं. अक्सर हमने देखा है कि य़दि नोट थोड़ा सा फटा हुआ है, तो कुछ लोग टेप लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं.जले हुए नोटों के किनारों को काटकर उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है.चिपके हुए नोटों को अलग करने के लिए पानी या अन्य चिपकने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है. ये सब करने के बाद कुछ लोग इन नोटों को बाजार में चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत और गैरकानूनी है.
जब ऐसे नोट लेकर आप बाजार जाते हैं तो दुकानदार अक्सर ऐसे नोट स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है. यदि आप जानबूझकर फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट चलाते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. अब इन जुगाड़ों का क्या फायदा? ऐसे में मन में सवाल उठता है कि इन नोटों का क्या करें?
कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के नियम
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के अनुसार, आप कटे-फटे नोटों को अपने नजदीकी बैंक में जमा कर सकते हैं. RBI ने कटे-फटे या जले नोटों को बदलने के लिए नियम बनाए हैं. इन नियमों का पालन करके आप नुकसान से बच सकते हैं. अगर आपके पास फटे, जले हुए या चिपके हुए नोट हैं तो यहां हम आपको बताएंगे कि फटे, जले हुए या चिपके हुए नोटों को कैसे आप बदल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं...
कटे-फटे नोटों पर RBI का क्या कहना है?
RBI के अनुसार, कटे-फटे नोट वह नोट होता है जिसका कुछ हिस्सा गायब हो या दो से ज्यादा टुकड़ों में जुड़ा हो. कटे-फटे नोट नोटों को एक्सचेंज करवाने के लिए किसी भी फॉर्म की जरूरत नहीं होती.
5000 रुपये तक का फटा नोट फ्री में हो जाएगा एक्सचेंज
यदि आप बैंक में 5000 रुपये तक के मूल्य के 20 टुकड़ों तक का फटा नोट जमा करते हैं, तो बैंक उसे फ्री में बदल देगा. लेकिन, अगर आप 20 से ज्यादा टुकड़े या 5000 रुपये से अधिक मूल्य का कटा-फटा नोट जमा करते हैं, तो ऐसे मामलों में, बैंक नोटों का मूल्यांकन करेगा और मूल्य बाद में आपके खाते में जमा करेगा. इस स्थिति में बैंक सर्विस चार्ज भी ले सकता है. वहीं, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के फटे नोट जमा करवाते समय बैंक कुछ जरूरी सावधानी अपनाएगी.
आपको बता दें कि, कटे-फटे नोटों का मूल्य RBI के नोट रिफंड नियमों के अनुसार ही मिलेगा.
अधिक जले हुए या आपस में चिपके हुए नोटों का क्या करें?
अगर आपके पास अधिक जले हुए या आपस में चिपके हुए नोट हैं तो इसके बारे में RBI का कहना है कि जो नोट अत्यधिक भंगुर हो गए हैं या बुरी तरह जले हुए हैं, या आपस में चिपके हुए हैं और सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उन्हें बैंक ब्रांच में स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे नोटों को संबंधित जारी करने वाले कार्यालय में जमा कराना चाहिए, जहां उनका विशेष प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन किया जाएगा.
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