अगर आप अपना PF निकालना चाहते हैं तो यह है तरीका

पीएफ विभाग ने इस संबंध में एक वीडियो तैयार किया है. इस वीडियो के माध्यम से पीएफ खाताधारकों को बताया गया है किस प्रकार वे अपना पैसा निकाल सकते हैं. 

अगर आप अपना PF निकालना चाहते हैं तो यह है तरीका

प्रोविडेंट फंड निकासी का तरीका.

नई दिल्ली:

HOW To Withdraw Provident Fund: सभी नौकरीपेशा लोगों के पास भविष्य निधि (Provident fund withdrawal) का खाता होता है. कई बार रिटायरमेंट (Provident fund withdrawal after Retirement) के बाद इस खाते से रकम निकालने की प्रक्रिया करनी होती है तो कभी जरूरत के हिसाब से इस खाते से रकम निकालने की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में बेहद की कम लोगों को यह जानकारी होती है कि हम कैसे पीएफ खाते से पैसे निकालें. इसके लिए या तो पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर किसी दलाल के चक्कर में फंसना पड़ जाता है. 
इन सबसे बचना है तो पीएफ विभाग खुद ही यह साफ कर रहा है कि किस प्रकार से सावधानी बरतते हुए कोई भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता है. पीएफ विभाग ने इस संबंध में एक वीडियो तैयार किया है. इस वीडियो के माध्यम से पीएफ खाताधारकों को बताया गया है किस प्रकार वे अपना पैसा निकाल सकते हैं. 

पीएफ फंड निकालने का स्टेप बाय स्टेप गाइड (Step by step guide to withdraw PF fund)

Step 1 सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर यूएन नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें. 
Step 2 फिर ऑनलाइन सर्विसेस पर क्लिक करें. इसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू से Claim सेलेक्ट करना है. इसमें फॉर्म 31, 19 एंड 10सी सेलेक्ट करें.
Step 3 इसके बाद लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालें और फिर वेरिफाई करें.
Step 4 इसके बाद सेवाएं छोड़ने का कारण बताएं
Step 5 इसके बाद ड्रॉप डाउन से केवल पीएफ विदड्रॉल चुनें (फॉर्म 19). इसके साथ ही I want to apply for चुनें. 
Step 6 इसके साथ ही फॉर्म 15जी/एच अगल लागू होता है तब अपलोड करें. 
Step 7 इसके बाद पूरा पता भरें और कॉपी ऑफ ओरिजनल चेक और पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
Step 8 इसके बाद डिस्क्लेमर को चेक करें और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें.
Step 9 इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को सही स्थान पर भरें.
Step 10 इसके बाद आवेदन सबमिट कर दें.

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फॉर्म 19 को पूरा भरने के बाद फॉर्म 10 सी भरने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाएं. इसके बाद दिए गए बैंक खाते में रकम जमा कर दी जाएगी. ये वही खाता है यूएएन से जुड़ा हुआ होगा. जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म 19/10सी केवल रिटायरमेंट या फिर नौकरी जाने के दो महीने बाद भरा जा सकता है.