नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बदलाव हुआ है अब रिटायरमेंट पर कर्मचारी अपने कुल फंड का 80 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकते हैं 8 लाख रुपये से कम फंड वाले कर्मचारी पूरा पैसा निकाल सकते हैं और एन्युटी खरीदना उनकी मर्जी पर होगा