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This Article is From Mar 13, 2023

टोल प्लाजा पर कब-कब आप बिना रुपया दिए पार कर सकते हैं टोल, जानें

साथ ही यह भी व्यवस्था दी गई है कि 100 मीटर से ज्यादा की लाइन किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए. और यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक की लाइन 100 तक नहीं रह जाती है तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा.

टोल प्लाजा पर कब-कब आप बिना रुपया दिए पार कर सकते हैं टोल, जानें
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का टोल पर समय का नियम जानें Toll plaza timing rule for vehicles by NHAI
नई दिल्ली:

Toll plaza timing rule for vehicles by NHAI: टोल प्लाजा पर ज्यादा समय बरबाद न हो और लोगों को दिक्कत न हो इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority of India) समय समय पर नियम बनाता रहता है. यही कारण है कि सभी वाहनों पर फासटैग (Fashtag compulsory by NHAI) अनिवार्य कर दिया गया. साथ ही सरकार के खजाने में करोड़ों रुपये केवल इस आदेश से आ गए कि सभी वाहनों पर फासटैग होना ही चाहिए. इसके लिए सभी को एक स्टीकर खरीदना पड़ा और यह स्टीक गाड़ी की आगे की विंडस्कीन में लगाना पड़ा. इस स्टीकर के जरिए स्कैनिंग आसान है और गाड़ियों को टोल के लिए खड़ा नहीं होना होगा. 

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इसके लिए बड़े-बड़े वादे किए गए और सहूलियत का वास्ता दिया गया. खैर सरकार है, आदेश तो मानना ही होगा. चाहे इच्छा हो या न हो. सो हजारों लोगों ने बिना चाहे अपनी जेबें खाली कीं और सरकार के आदेशानुसार फासटैग (Fashtag on all vehicles) लगा लिया. सरकार को आपको पैसा देना ही होगा अगर आपको रोड पर चलना है. कई लोगों को यह भी कहना था कि सरकार को नए राजमार्गों का निर्माण करना चाहिए. साथ ही नए एक्सप्रेसवे बनाए जानें चाहिए. कई लोगों को इस बात की सरकारों से नाराजगी रही है कि आखिर क्यों मौजूदा राजमार्गों को ही टोल रोड में बदल दिया गया.यानि जो चीज रोड टैक्स देकर इस्तेमाल की जा रही थी उसे अब रोड टैक्स के साथ ही टोल टैक्स और फासटैग भी देना पड़ता है. 

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यहां तक तो ठीक था लेकिन असुविधा अब तक बदस्तूर यह जारी रही कि टोल प्लाजा पर आधा आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है. सरकार के दावे यहां पर खारिज होते हैं और सरकार की ओर सुविधा के नाम पर शोषण ही हो रहा है. यह अलग बात है कि सरकार टोल प्लाजा पर हो रही दिक्कतों से अंजान नहीं है. सरकार की ओर से टोल प्लाजा संचालकों को साफ तौर पर इंगित किया जाता है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े. इसके लिए टोल प्लाजा के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों तक को निर्देशित किया गया है कि हर गाड़ी बिना किसी परेशानी के टोल प्लाजा पार करे. 

NHAI का टोल पर वाहनों की लाइन को नियंत्रित रखने का आदेश NHAI rule for line at Toll plazas

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर लगने वाली वाहनों की कतार को नियंत्रित रखने और टोल प्लाजा कर्मियों को चुस्त रखने के लिए कुछ नियम बनाए हैं. क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजमार्ग पर यात्रा करने के दौरान यदि किसी टोल प्लाजा पर किसी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा का इंतजार न करने देने का आदेश दे रखा है. यह आदेश व्यस्ततम समय पर भी लागू होता है.

टोल प्लाजा पर पीली लाइन का नियम Yellow line Rule at Toll plaza

साथ ही यह भी व्यवस्था दी गई है कि 100 मीटर से ज्यादा की लाइन किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए. और यदि ऐसा हो जाता है तो सरकार का आदेश है कि जब तक की लाइन 100 तक नहीं रह जाती है तब तक उस लाइन के भीतर के सभी वाहनों को बिना रोके टोल पास करने दिया जाएगा. सरकार का आदेश है कि हर राजमार्ग के टोल पर इस प्रकार से  टोल से 100 मीटर की दूरी चिह्नित करने के लिए एक पीली लाइन बनाई जाए. यह भी स्पष्ट आदेश है कि लाइन लगने पर तुरंत टोल प्लाजा ऑपरेटर लाइन खत्म करने की गतिविधि करे. फरवरी 2021 से टोल पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेन-देन को लागू किया गया है. क्योंकि 96 प्रतिशत टोल प्लाजा पर फासटैग का प्रयोग हो रहा है.

कब दिया गया था आदेश 
26 मई 2021 के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा समय पर किसी टोल पर न लगे इसका भी ध्यान टोल प्लाजा को रखना होगा. कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा न करने की सूरत में गाड़ी चालक बिना टोल दिए भी गाड़ी ले जा सकता है. वहीं, कोरोना काल में दूरी बनाए रखने के लिए इस नियम में छूट दिए जाने की संभावना है. लेकिन, अब कोरोना चला गया है. और हर जगह अब सामान्य स्थितियों वाले आदेश लागू कर दिए गए हैं. यहां पढ़ें विस्तृत आदेश

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में वर्तमान स्थिति पर जानकारी के लिए कई बार फोन किए गए. साइट पर दिए गए दोनों ही फोन नंबरों को उठाने को कोई तैयार नहीं था. फोन नहीं उठाए जाने के कारण उनका पक्ष रखना संभव नहीं हो पाया.  

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