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नैनीताल माल रोड पर 'नो हॉर्न' नियम, 1 अगस्त से हॉर्न बजाया तो कटेगा चालान, जानिए क्या होंगे बदलाव

नैनीताल की माल रोड पर 1 अगस्त से नया नियम लागू हो जाएगा. नए नियम के तहत नैनीताल माल रोड पर हॉर्न बजाने पूरी तरह से प्रतिबंधित है. अगर, किसी ने हॉर्न बजाया तो उसका चालान कटेगा.

नैनीताल माल रोड पर 'नो हॉर्न' नियम, 1 अगस्त से हॉर्न बजाया तो कटेगा चालान, जानिए क्या होंगे बदलाव
नैनीताल मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर रोक

1 अगस्त से नैनीताल की माल रोड पर एक नया नियम लागू होने जा रहा है. इस नियम के तहत नैनीताल की माल रोड पर अब गाड़ियों के हॉर्न नहीं बजेंगे. माल रोड पर अब हॉर्न का शोरगुल पर प्रतिबंध लगने जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. 1 अगस्त के बाद अब जो भी वाहन लेकर माल रोड पर आता है और अगर हॉर्न बजाते कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चालान किया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

नैनीताल माल रोड पर 1 अगस्त से 'नो हॉर्न'

नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है, नैनीताल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां हर साल आते हैं. नैनीताल में पर्यटकों किसी विशेष एक मौसम में नहीं बल्कि साल भर यहां पर पर्यटक की तादाद हमेशा रहती है. नैनीताल में हर उम्र का व्यक्ति यहां पर सुकून के पल गुजरने आता है. नैनीताल में नैनी झील पर बोटिंग करना , नैना देवी मंदिर में दर्शन करना, माल रोड पर घूमना, स्नो व्यू प्वाइंट का नजारा देखना, ईको केव गार्डन और नैनीताल जू में बच्चों के साथ घूमने, टिफिन टॉप पर जाना और आसपास की अन्य झीलों में बोटिंग करने के लिए पर्यटक हर साल भारी संख्या में पहुंचते हैं.

नैनीताल माल रोड पर हॉर्न बजाने पर कटेगा चालान

नैनीताल में हर साल भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक जाम के साथ साउंड पॉल्यूशन तेजी से इस नैनीताल की खूबसूरती को खराब कर रहा है. यही वजह है कि नैनीताल साउंड पॉल्यूशन ना फैले और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए. इस पर एक बैठक की गई हालांकि इस बैठक का मकसद नैनीताल हाई कोर्ट के निर्देशों पर नैनीताल की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए आयोजित की गई थी, पर इस बैठक में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने न सिर्फ नैनीताल में पर्यटकों के लिए सुव्यवस्थित सुरक्षित और पर्यटकों के अनुकूल बनाने पर जोर दिया, बल्कि एक ऐसा फैसला भी लिया जिसकी इस झीलों के शहर को जरूरत थी.

नैनीताल में आने वाले पर्यटकों को अब 1 अगस्त से एक ऐसे नियम को पालन करना होगा, जिसकी शायद अक्सर लोगों को आदत नहीं रहती है. एक अगस्त से नैनीताल की माल रोड में आने वाले गाड़ियों पर यह फैसला लागू होगा, जिसमें नैनीताल की माल रोड पर कोई भी वाहन हॉर्न नहीं बजाएगा. मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त, 2026 से मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा. इस संबंध में डीएम , एसएसपी द्वारा शीघ्र आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निर्धारित जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में नैनीताल झील के आसपास यातायात को सुचारू बनाए रखने हेतु तल्लीताल डांठ से हनुमानगढ़ी बैंड तक क्षेत्र को नो-पार्किंग जोन के रूप में प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया गया. पुलिस विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

इसके अलावा बैठक में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना वैध फिटनेस वाले कोई भी सरकारी अथवा निजी वाहन सड़कों पर संचालित न हों. ऐसे वाहनों को तत्काल सीज करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

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