- 1 अक्टूबर से LPG गैस सिलेंडर के लिए नए नियम लागू.
- LPG गैस डिलीवरी के लिए भी नियम को सख्त किया गया है.
- बिना OTP गैस की डिलीवरी उपभोक्ताओं को नहीं होगी.
अक्टूबर महीने के शुरू होते ही LPG गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है. क्योंकि LPG गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है. इसमें सबसे पहले तो उन लोगों को झटका लगने वाला है जिन्होंने 30 सितंबर तक अपना KYC वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है. क्योंकि 1 अक्टूबर से जिन उपभोक्ताओं ने e-KYC नहीं कराया है उन्हें सब्सिडी वाली गैस नहीं मिलेगी. यानी उन्हें बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर खरीदने होंगे. इसके साथ ही जिन लोगों ने KYC कराया है उन्हें भी झटका लगने वाला है.
OTP का नियम होगा सख्त
नोएडा के एक गैस एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी है कि अब तक LPG गैस की डिलीवरी बिना OTP दे दी जाती थी. लेकिन अब 1 अक्टूबर से इस पर सख्त नियम किया जा रहा है. अब बिना OTP के गैस सिलेंडर की डिलीवरी की ही नहीं जाएगी. जबतक उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को वेंडर को नहीं बताएंगे, सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा. उन्हें हर हाल में OTP बताना होगा.
मोबाइल नंबर बंद है तो हो जाएगी दिक्कत
उपभोक्ता जैसे ही सिलेंडर बुक करेंगे तो उनके रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी जिसे DAC कोड कहा जाता है. इसे गैस डिलीवरी होने तक संभालकर रखना होगा. जब गैस डिलीवरी करने आएगा तो उसे यह OTP बताना होगा. वहीं अगर आपका मोबाइल नंबर बंद है या किसी कारण से एक्टिवेट नहीं है तो उन्हें परेशानी होने वाली है. क्योंकि OTP रजिस्टर्ड मोबाइल पर ही भेजी जाएगी. ऐसे में आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिवेट कराना होगा, या फिर आपको एजेंसी में जाकर दूसरा नंबर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. e-KYC के जरिए भी इसे बदला जा सकता है.
LPG गैस के नियमों में सख्ती का मकसद है, फर्जी उपभोक्ताओं की पहचान करना. सिलेंडर डिलीवरी को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाना और कालाबाजारी को रोकना है.
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