विज्ञापन

पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है ये मौका, जानें सब कुछ

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है.

पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है  ये मौका, जानें सब कुछ
Income Tax: ऐसे लोग जो सैलरी पर काम करते हैं यानी नौकरीपेशा लोग हर साल अपना रिजीम स्विच कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

बजट 2024 के इनकम टैक्स (Income Tax Filing)को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट (Standard deduction limit) बढ़ाई गई है. जिसके चलते अब न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन या 80C का दायरा बढ़ाकर 75000 रुपए कर दिया गया है.भारत में टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम  (Old tax regime)के जरिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम (New tax regime) के जरिए अपना इनकम टैक्स फाइल (ITR Filing 2024) कर सकते हैं.

न्यू टैक्स रिजीम हुआ डिफॉल्ट

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के जरिए ITR फाइल करें. इस वजह से न्यू टैक्स रिजीम यानी नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी टैक्स रिजीम का ऑप्शन खुद नहीं सिलेक्ट करते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम (New income tax regime) के तहत टैक्स का भुगतान करना होगा.

बिजनेस के जरिये इनकम करने वाले टैक्सपेयर्स अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार दोनों टैक्स रिजीम के बीच स्विच कर सकते हैं. लेकिन ऐसे लोग जो सैलरी पर काम करते हैं यानी नौकरीपेशा लोग हर साल अपना रिजीम स्विच कर सकते हैं. जिन टैक्सपेयर्स की नॉन-बिजनेस इनकम है, उन्हें भी हर साल रिजीम स्विच करने का मौका दिया गया है.

टैक्स रिजीम में कैसे करें बदलाव (How to Change the tax Regime)

यदि आपको नई टैक्स रिजीम से पुरानी टैक्स रिजीम में स्विच करना है या पुरानी टैक्स रिजीम से नई में आना है तो Form 10IE को भरना होगा. यह किसी टैक्स रिजीम से बाहर निकलने के लिए एक आवेदन होता है. सेक्शन 139(1) के तहत आप ITR फाइल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं. यानी फॉर्म 10IE को भरने की आखिरी तारीख वही होती है जो ITR फाइल करने की आखिरी तारीख होती है. इस फॉर्म के जरिए टैक्सपेयर अपनी पसंद की टैक्स रिजीम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं.

कैसे भरें फॉर्म 10 IE (How to fill Form 10 IE)

स्टोप 1. सबसे पहले आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और फिर लॉग इन करें.

स्टेप 2. इसके बाद ई-फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3. फिर इनकम टैक्स फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4. नीचे स्क्रॉल करने पर आपको फॉर्म 10 IE का ऑप्शन मिल जाएगा

स्टेप 5. अब इस फॉर्म के साइड में मौजूद File now के ऑप्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 6. इसके बाद फॉर्म 101E खुल जाएगा और फिर Let's get started  पर क्लिक करें.

स्टेप 7. फिर आपको एसेसिंग ऑफिसर की जानकारी दिखाई जाएगी यहां Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 8. इसके बाद आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई के ऑप्शन के सामने दिए Yes पर क्लिक करना होगा

स्टेप 9. फिर फॉर में सभी डिक्लेरेशन के बाद आप अपने आधार नंबर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड में से किसी एक ऑप्शन को वेरिफिकेशन के लिए चुनें.

स्टेप 10. आखिर में अपने मोबाइल पर आए OTP कोड एंटर करें. वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद आपको मैसेज के जरिए से आपके फॉर्म सबमिट होने की जानकारी मिल जाएगी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल के दाम हुए अपडेट, जानें आपके शहर में आज क्या है ताजा भाव
पुरानी और नई टैक्स रिजीम के बीच कैसे करें स्विच? कितनी बार मिलता है  ये मौका, जानें सब कुछ
Rule Change From 1st August: आज से देश भर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी पर होगा सीधा असर
Next Article
Rule Change From 1st August: आज से देश भर में होंगे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी पर होगा सीधा असर
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com