
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. अब असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए टैक्स रिटर्न 15 सितंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है. पहले नॉन-ऑडिट कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई थी, यानी अब उन्हें 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है. ITR फाइल करना यानी अपनी कमाई, टैक्स बचाने वाले इनवेस्टमेंट्स, टैक्स कटौती और टैक्स पेमेंट की पूरी जानकारी सरकार को देना. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक अगर आपकी सालाना इनकम बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो ITR फाइल करना जरूरी हो जाता है.
इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म में बदलाव, TDS से जुड़ी दिक्कतों और दूसरी टेक्निकल वजहों को देखते हुए ये एक्सटेंशन दिया है. इस बीच डिपार्टमेंट ने ITR यूटिलिटी टूल्स भी रिलीज कर दिए हैं, जिनसे ऑनलाइन ITR फाइलिंग और आसान हो जाती है.
ITR फाइल कैसे करें?
ITR फाइलिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग अब e-filing वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रिटर्न भरना पसंद करते हैं. इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए PAN बेस्ड यूज़र आईडी का इस्तेमाल होता है और इसमें पहले से भरी गई जानकारियां भी मिलती हैं, जिससे प्रोसेस और भी आसान हो जाता है.
सैलरी क्लास वाले करें थोड़ा इंतजार
हालांकि ITR फॉर्म और यूटिलिटीज अब अवेलेबल हैं, फिर भी सैलरीड क्लास के लोग आमतौर पर 15 जून के बाद ही रिटर्न फाइल करना शुरू करते हैं. इसकी वजह है Form 16, जो कि नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है और इसे ज्यादातर कंपनियां जून के आखिरी या जुलाई की शुरुआत में जारी करती हैं.
ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
Form 16 मिलते ही बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जुटाने होते हैं जैसे– Form 26AS, Annual Information Statement (AIS), Tax Information Statement (TIS), बैंक स्टेटमेंट और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह. ये सब इनकम और टैक्स की डिटेल्स को क्रॉस चेक करने में मदद करते हैं.इसके बाद अगला स्टेप होता है– सही ITR फॉर्म चुनना. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ITR-1 से लेकर ITR-7 तक कुल 7 फॉर्म जारी किए हैं. इनमें से ITR-1 से ITR-4 आम तौर पर इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए होते हैं.
e-Filing का आसान तरीका- स्टेप बाय स्टेप गाइड
स्टेप 1:
- इनकम टैक्स की e-filing वेबसाइट पर जाएं और ‘Login' पर क्लिक करें
- User ID में अपना PAN नंबर डालें
- ‘Continue' पर क्लिक करके पासवर्ड डालें
- फिर दोबारा ‘Continue' दबाकर लॉगइन करें
स्टेप 2-‘e-File' टैब पर जाएं > ‘Income Tax Returns' > ‘File Income Tax Return' चुनें
स्टेप 3:
- Assessment Year के तौर पर ‘AY 2025-26' चुनें
- फाइलिंग मोड में ‘Online' सेलेक्ट करें
- फाइलिंग टाइप में Original या Revised रिटर्न ऑप्शन में से एक चुनें
स्टेप 4:
- अपना स्टेटस चुनें– Individual, HUF या Others
- अधिकतर लोगों के लिए ‘Individual' ही सेलेक्ट करना होता है
स्टेप 5-
- अब सही ITR फॉर्म चुनें
- ये आपकी इनकम सोर्स के हिसाब से तय होता है
स्टेप 6: फाइलिंग की वजह बताएं– जैसे कि आपकी इनकम टैक्स छूट की लिमिट से ज्यादा है या आपने कुछ खास क्राइटेरिया पूरा किया है
स्टेप 7:
- सिस्टम में पहले से भरी गई जानकारियों को चेक करें– जैसे PAN, आधार, नाम, कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल्स
- अपनी इनकम, छूट और कटौती की डिटेल्स को भी ध्यान से वेरीफाई करें
स्टेप 8:
- आखिर में ITR को वेरीफाई करें
- आप ये Aadhaar OTP, Net Banking, EVC जैसे तरीकों से कर सकते हैं
- या फिर ITR-V का प्रिंट निकालकर साइन करके CPC, बेंगलुरु भेज सकते हैं.
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