Income Tax Budget 2024 Announcements: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कल यानी 1 फरवरी को अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया. इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slabs 2024-25) में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को कोई रहत नहीं दी गई है. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बड़ी घोषणा की है. जिसके तहत सरकार ने देश के एक करोड़ टैक्सपेयर्स (Benefits for Taxpayers in India) को खुशखबरी है.
टैक्सपेयर्स को 25,000 रुपये तक के विवादित टैक्स डिमांड से राहत
टैक्सपेयर्स का ध्यान रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) मामले में पुराने विवादित टैक्स डिमांड (Withdraw Controversial Tax Demand) मामले से लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया है. इसके तहत वित्त वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये और 2010-11 तक 10,000 रुपये तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड से लोगों को राहत दी जाएगी.
सरकार टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में सुधार पर दे रही ध्यान
अंतरिम बजट (Union Budget 2024) पेश करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान टैक्सपेयर्स के लिए सर्विस में सुधार पर है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 का विवादित टैक्स डिमांड (Old Disputed Direct Tax Demands) को वापस लेने से एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा.
सरकार 3,500 करोड़ की कुल 1.11 करोड़ टैक्स डिमांड वापस लेगी
इसको लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सरकार बजट प्रस्ताव के तहत 2014-15 तक 3,500 करोड़ रुपये की कुल 1.11 करोड़ टैक्स डिमांड को वापस लेगी. इसका उद्देश्य छोटे टैक्सपेयर्स (Small Taxpayers) के लिए कठिनाइयों को समाप्त करना है. उन्होंने कहा कि ये पेंडिंग डिमाड इनकम, एसेट्स और गिफ्टस टैक्स के संबंध में हैं. इसमें कुछ डिमांड तो 1962 से भी पुरानी हैं. कुल मिलाकर 35 लाख करोड़ रुपये से जुड़े 2.68 करोड़ इनकम टैक्स डिमांड को लेकर विभिन्न मंचों पर विवाद बना हुआ है.
राजस्व सचिव ने कहा कि 25,000 रुपये और 10,000 रुपये की 1.1 करोड़ टैक्स मांग (Income Tax Demand Notice) हैं. इन मांगों को वापस लिया जा रहा है. इसमें कुल राशि 3,500 करोड़ रुपये से कम है.'
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