Income Tax Rules: आज से बदल गए इनकम टैक्स से जुड़े 3 बड़े नियम; देख लें किनपर होगा असर

New Income Tax Rules: पैन-आधार को जोड़ने के लिए विलंब शुल्क बढ़ जाएगा, डॉक्टरों और इंफ्लूएंसर्स को अपने बिक्री प्रचार के लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा.

Income Tax Rules: आज से बदल गए इनकम टैक्स से जुड़े 3 बड़े नियम; देख लें किनपर होगा असर

New Income Tax Rules: इनकम टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

नई दिल्ली:

सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में आयकर नियमों में तीन बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा था, जो अब 1 जुलाई, 2022 से अस्तित्व में आ रहा है. पैन-आधार को जोड़ने के लिए विलंब शुल्क बढ़ जाएगा, डॉक्टरों और इंफ्लुएंसर्स को अपने बिक्री प्रचार के लाभों पर 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा. आइए इन तीनों बदलावों पर विस्तार से एक नजर डालते हैं.

क्रिप्टोकरेंसी पर TDS

1 जुलाई से एक साल में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी के लिए 10,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लगाया जाएगा, जो शुक्रवार 1 जुलाई, 2022 से लागू हो रहा है.  क्रिप्टोकरेंसी के ट्रांसफर के वक्त अगर खरीदार के पास पैन नहीं है तो 20% के दर से टैक्स का भुगतान करना होगा और अगर खरीदार ने आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो 5% के दर से TDS का भुगतान करना पड़ेगा. एक जुलाई 2022 से सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पर TDS का भुगतान करना होगा चाहे वो मुनाफे में बेचा गया हो या नहीं. 

डॉक्टर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए नया TDS नियम

डॉक्टर्स और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को अब 10 फीसदी TDS का भुगतान करना होगा, ये नियम भी 1 जुलाई, 2022 से लागू हो रहा है. डॉक्टर्स और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स जो सेल्स प्रमोशन करने के लिए कंपनी से लाभ हासिल करते हैं उन्हें 10 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना होगा. CBDT के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक का कोई वस्तु के रूप में लाभ हासिल करने पर जो ये बेनिफिट दे रहा उसे 10 % टीडीएस (TDS) काटकर भुगतान करना होगा. अगर लाभ का मूल्य 20,000 रुपये से कम है तो कोई TDS नहीं चुकाना होगा.

आधार-पैन लिंक पर दोगुनी पेनल्टी

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पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) के साथ लिंक करने के लिए अब दोगुनी पेनल्टी ( Double Penalty) का भुगतान करना पड़ेगा. दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन नंबर को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये भुगतान करना पड़ा था. लेकिन CBDT के आदेश के मुताबिक 30 जून 2022 तक जिनका आधार पैन लिंक नहीं हुआ है उन्हें अब 1 जुलाई से 1,000 रुपये पेनल्टी (Penalty)  देना होगा.  टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) को असुविधा न हो इसलिए उन्हें ये सुविधा दी जा रही है कि वे पैन के साथ आधार 31 मार्च 2023 तक लिंक कर सकते हैं, हालांकि भुगतान अधिक करना होगा.