पिछले हफ्ते गूगल ट्रेंड्स पर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉपिक में से एक था. इसकी वजह ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अभी भी कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) जारी नहीं किया है जबकि 31 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Returns) करने की डेडलाइन को खत्म हुए एक महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है.
चूंकि भारी संख्या में टैक्सपेयर्स अभी भी अपने टैक्स रिफंड (ITR Refund) का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए पिछले हफ्ते रिफंड प्रोसेसिंग स्टेटस (ITR Refund Processing Status) के लिए गूगल ट्रेंड्स पर सर्च वॉल्यूम काफी अधिक थी.
15% से अधिक ITR अभी भी प्रोसेसिंग के इंतजार में
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार, इस साल अब तक 7.51 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns) दाखिल किए जा चुके हैं. इनमें से 7.37 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रिटर्न वेरिफाई हो चुके हैं. हालांकि, केवल 6.38 करोड़ ITR को ही टैक्स रिफंड के लिए प्रोसेस किया गया है. यानी 99 लाख से अधिक ITR अभी भी प्रोसेसिंग के इंतजार में हैं.इसका मतलब है कि दाखिल किए गए ITR में से लगभग 13.2% अभी भी प्रोसेस नहीं किए गए हैं.
Income Tax Refund कब आएगा?
हर टैक्सपेयर ये जानना चाह रहा है कि आयकर विभाग को इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस (ITR Return Processing Time) करने में कितना समय लग सकता है. बता दें कि आपका आईटीआर रिफंड (ITR Refund) तभी जारी किया जा सकता है जब आयकर विभाग आपके वैरीफाईड ITR को प्रोसेस करेगा.आयकर विभाग आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने (ITR Return Processing Time) और रिफंड जारी करने का टारगेट ITR के ई-वेरिफिकेशन की तारीख से 20 से 45 दिनों के भीतर रखता है.
हालांकि, अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना होगा. ऐसा न करने पर आपका ITR रद्द हो सकता है. ऐसे में आपको कोई रिफंड (Income Tax Refund) भी नहीं मिलेगा.
2025 के अंत तक रिटर्न प्रोसेस हो सकता है पूरा
अगर आपने जुलाई के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing 2024) कर दिया है और आईटीआर रिफंड (Income Tax Refund) आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि आयकर कानून आयकर विभाग को उस आकलन वर्ष के अंत तक ITR को प्रोसेस करने की अनुमति देता है जिसके लिए ITR जमा किया गया था. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR जमा किया है, आयकर विभाग के पास 31 दिसंबर, 2025 तक इसे प्रोसेस करने का समय है.
31 दिसंबर, 2024 तक Belated ITR कर सकते हैं फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो चुकी है, लेकिन जिन टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई की समय सीमा तक टैक्स फाइल (ITR Filing) नहीं किया है, वे 31 दिसंबर, 2024 तक एक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं. बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) को 31 दिसंबर, 2025 तक प्रोसेस किया जाएगा. हालांकि, उन्हें देरी से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज देना होगा. उसी तरह, जो टैक्सपेयर समय सीमा से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और उन्हें अभी तक रिफंड नहीं मिला है, उन्हें इनकम टैक्स विभाग से रिफंड अमाउंट पर ब्याज मिलने का भी प्रावधान है.
ऐसे चेक करें टैक्स रिफंड स्टेटस (Check Income Tax Refund Status)
अगर आपको टैक्स रिफंड नहीं मिला है, तो अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट के जरिये पता लगा जाएगा कि रिफंड जारी किया गया है या नहीं. यहां आप अपने फाइल किए गए ITR का स्टेटस देख सकते हैं.हम आपको इनकम टैक्स की टैक्स रिफंड स्टेटस (ITR Refund Status) चेक करने के स्टेप्स बताने जा रहे हैं...
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालें.
- 'व्यू डिटेल्स' पर क्लिक करें.
- आपना आईटीआर स्टेटस देखें
ये भी पढ़ें- Income Tax Notice: क्या आपको भी मिला 143(1) इंटीमेशन नोटिस? क्या है इसका मतलब, कैसे दें जवाब? जानें सब कुछ
ITR Refund: आपका टैक्स रिफंड कब आएगा? जानिए कौन सा ITR फॉर्म दिलाता है सबसे जल्दी रिफंड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं