PPF Scheme: पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके संवारे अपने बच्चे का भविष्य, मिलेंगे ये फायदे, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

PPF Account Open online: अगर बच्चे के  माता​-पिता या अभिभावक अपनी कमाई से बच्चे के पीपीएफ अकाउंट (PPF account) में निवेश करते हैं तो वह सेक्शन 80सी के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

PPF Scheme: पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके संवारे अपने बच्चे का भविष्य, मिलेंगे ये फायदे, जानें क्या है पूरी प्रक्रिया

पीपीएफ स्‍कीम (PPF Scheme) में फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्‍याज (Interest Rate) मिलता है.

नई दिल्ली:

PPF Account Open: हर माता-पिता का सपना अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का होता है. आज के दौर में महंगाई तेजी से बढ़ रही है. आप चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो लेकिन आपने यह महसूस किया होगा कि लिविंग कॉस्ट कितनी तेजी से बढ़ रही है. बच्चे के जन्म के साथ ही माता-पिता को उसके पालन-पोषण से लेकर पढ़ाई लिखाई और उसके भविष्य के बारे में चिंता सताने लगती है. ऐसे में कुछ माता-पिता बचत करने का सोचते हैं यानी वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं. बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना जरूरी भी है. लेकिन अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को और भी बेहतर तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं और किसी अच्छे ऑप्शन की तलाश रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. 

आप अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी सभी चिंताओं से निपटने के लिए निवेश को एक जरिया बना सकते हैं. निवेश एक ऐसा तरीका है जो आपके बच्चे के भविष्य को ना सिर्फ सुरक्षित करेगा बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए आप को आर्थिक रूप से मजबूत भी करेगा. इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कोई ऐसी स्कीम या योजना चुनें जो हर तरह के जोखिम से मुक्‍त हो और गारंटीड रिटर्न दे.

पीपीएफ निवेश के लिए सबसे बेहतर स्‍कीम 

बच्‍चे के भविष्‍य को देखते हुए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)  निवेश के लिए एक बेहतर स्‍कीम साबित हो सकता है. पीपीएफ स्‍कीम (PPF Scheme) में फिलहाल 7.1 फीसदी की दर से ब्‍याज (Interest Rate) मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्‍ट होने के कारण आपको अच्‍छा खासा मुनाफा हो सकता है. 

इसके तहत आप बच्चों का अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. लेकिन आपको अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट (PPF Account)  खुलवाने से पहले इन बातों को जरूर जान लेना चाहिए.

अगर आप अपने बच्चों का पीपीएफ अकाउंट खुलवाना (PPF Account Open) चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि  इसके लिए फिलहाल कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है. बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता द्वारा किसी भी उम्र में उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इस पीपीएफ अकाउंट को अगर आप बच्चे के 18 साल की उम्र से पहले खोलते हैं तो यह सिर्फ माता-पिता या अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है और इसमें निवेश भी सिर्फ वही कर सकते हैं.

हालांकि, जब बच्चे की उम्र 18 साल से ज्यादा की हो जाएगी या 18 साल पूरी हो जाएगी तो वह खुद इस अकाउंट में निवेश कर सकता है. पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अवधि के लिए खोला जाता है.

 इनकम ​टैक्स छूट का कर सकते हैं दावा

आपको बता दें कि इसके तहत  इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी ( Section 80C ) के तहत टैक्स छूट का भी प्रावधान है. अगर बच्चे के  माता​-पिता या अभिभावक अपनी कमाई से बच्चे के पीपीएफ अकाउंट (PPF account) में निवेश करते हैं तो वह सेक्शन 80सी के जरिये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.

जानें क्या है पीपीएफ अकाउंट खोलने की प्रक्रिया

आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिये अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं. कई बैंक ऑनलाइन भी यह सुविधा दे रही है. इसके लिए यह जरूरी है कि बच्चों के माता-पिता या फिर अभिभावक, जो उसका पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं उनका उस बैंक में एक सेविंग अकाउंट (Savings Accounts) पहले से खुला होना चाहिए. आपको पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से फॉर्म लेकर उसमें अपनी सारी जानकारियां भरें. इसके लिए आपके पास कुछ डाक्यूमेंट्स भी होना जरूरी है. जैसे कि बच्‍चे के माता​ पिता या अभिभावक का पासपोर्ट साइज फोटो और सरकारी मान्यता प्राप्त बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और  KYC डॉक्‍यूमेंट्स आदि. जब आप इस फॉर्म को भर देंगे और इसके लिए जरूरी सभी डाक्यूमेंट्स को जमा करा देंगे तो इसके बाद पीपीएफ अकाउंट खोल दिया जाएगा. 

मेच्योरिटी पीरिएड से पहले भी सशर्त कर सकते हैं निकासी

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इसके अलावा अगर आप किसी वजह से इस पीपीएफ अकाउंट को निर्धारित अवधि से पहले बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. पीपीएफ अकाउंट को मेच्योरिटी पीरिएड (Maturity Period)  के पहले तभी बंद किया जा सकता है, जब आपको इस अवधि के दौरान बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की बहुत जरूरत हो. इसका मतलब है कि मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन का प्रमाण देने के बाद बच्‍चे के माता-पिता इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा  पीपीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल बाद दी जाती है. हालांकि, अगर बच्‍चे के लिए पैसों की जरूरत हो तो इस बात का प्रमाण देकर माता- पिता या अभिवावक उस अकाउंट में से आंशिक निकासी भी कर सकते हैं.