आपकी कार अगर BS-VI है तो आपके लिए जल्द ही एक अच्छी खबर आ सकती है. केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव से आपको हर साल PUC सर्टिफिकेट बनवाने के झंझट से मुक्ति मिल सकती है. केंद्र सरकार ने कार वगैरह रखनेवाले आम लोगों पर बोझ कम करने के लिए बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है. केंद्र ने 6 साल तक पुरानी BS-VI वाली प्राइवेट गाड़ियों के लिए PUC सर्टिफिकेट यानी 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) की वैलिडिटी को मौजूदा एक साल से बढ़ाकर 3 साल करने का प्रस्ताव दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इन नियमों का एक नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया है.
किन वाहनों को कितने दिन में रिन्यू कराना होगा PUCC?
मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा है कि 6 से 10 साल पुरानी BS-VI गाड़ियों को अपना PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा और 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को हर छह महीने में ऐसा करना होगा.
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, BS-IV एमिशन नॉर्म्स (उत्सर्जन मानक) को मानने वाली सभी मोटर गाड़ियों को हर 6 महीने में अपना PUCC रिन्यू कराना होगा
वहीं BS-I, BS-II और BS-III एमिशन नॉर्म्स को मानने वाली सभी मोटर गाड़ियों को हर 3 महीने में अपना PUCC रिन्यू कराना होगा.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया ये कदम
BS, या भारत स्टेज, भारत के गाड़ी उत्सर्जन मानकों को बताता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), हाइड्रोकार्बन (HC) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) जैसे प्रदूषकों की सीमा तय करते हैं.
ये मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हैं और इन्हें ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाने के लिए लागू किया गया है.
BS-IV 2017 से 2020 तक लागू था. BS-VI अप्रैल 2020 से लागू है. भारत ने प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लाने के लिए BS-V को छोड़कर सीधे BS-VI को अपनाया. ये गाड़ियां बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं और इनके लिए कम सल्फर वाले BS-VI ईंधन की जरूरत होती है.
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