मौजूदा समय में कूड़ा लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है. शहरों में यह इतना मुश्किल हो जाता है कि जिस दिन कचरे लेने वाली गाड़ी न आए, उस दिन सबसे बड़ी परेशान होती है कि कचरा कहां फेंके. लेकिन शहरों में कचरा निष्पादन का कोई विकल्प नहीं है. आपको हर हाल में कचरा वेंडर को ही घर का कूड़ा देना होगा. क्योंकि आप कूड़े को खुले जगह, सड़क या खाली प्लॉट में नहीं फेंक सकते हैं. ऐसा करना कानूनी रूप से गलत होता है. यहां तक कि आप पर कूड़ा फेंकने को लेकर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जिस दिन आपके इलाके में कचरा लेने वाली गाड़ी नहीं आती है तो आपको घर का कूड़ा सुरक्षित अपने पास ही रखना होगा और अगले दिन का इंतजार करना होगा. वहीं अगर लगातार कचरे वाली गाड़ी आपके इलाके में नहीं आ रही है तो आप फौरन इसकी शिकायत कर सकते हैं.
कूड़ा नहीं फेंकने पर कैसे रखे घर पर
अगर कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है तो आपको घर पर ही सुरक्षित तरीके से कूड़ा रखना होगा. ऐसे आप कुछ विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपने घर में एक बड़ी डस्टबिन रख सकते हैं. जिसमें ज्यादा कूड़ा रख सकें. आप बड़े बोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिससे आपका सारा कूड़ा एक जगह रहेगा और बिखेरेगा नहीं. आप गीले कूड़े और सूखे कचरे को अलग-अलग डिब्बों में बंद रख सकते हैं.
खुले में कचरा फेंकने पर कितना है जुर्माना
खुले में कचरा फेंकना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसे में आप पर नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर आप खुले में, सड़क पर या खाली प्लॉट और पब्लिक प्लेस पर कूड़ा फेंकते हैं तो आप पर 5 हजार से 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. NGT ने भी इस पर आदेश दिया है, इसके मुताबिक पहली बार कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और बार-बार गलती दोहराने पर दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है.
हाउसिंग सोसाइटी, होटल या व्यावसायिक संस्थान अगर कचरे के निष्पादन का प्रबंध नहीं करते हैं और कूड़ा फैलाते हैं तो उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. यह 25 हजार से 5 लाख तक हो सकता है. अगर ग्रीन बेल्ट में ट्रैक्टर या टॉली से कचरा फेंका जा रहा है तो गाड़ी भी जब्त किया जा सकता है.
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