क्या अचानक नौकरी छूट जाने की वजह से आप परेशान हैं और घर का खर्च चलाना मुश्किल लग रहा है? अगर आप ESIC के तहत कवर होने वाले कर्मचारी हैं, तो सरकार की 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' आपके लिए एक बड़ी राहत बन सकती है. केंद्र सरकार ने इस स्कीम की समय सीमा 30 जून 2027 तक बढ़ा दी है.इस योजना के जरिए बेरोजगार होने पर आपको 90 दिनों तक सीधे कैश मदद दी जाती है.
नौकरी चली गई? सरकार की इस योजना से मिलेगी मदद
अचानक नौकरी छूट जाए तो सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की होती है कि अब फ्लैट का रेंट कैसे भरेंगे....गैस,पानी से लेकर बिजली बिल भरने तक की चिंता सताने लगती है. लेकिन अगर आप ESIC (Employees' State Insurance Corporation) के तहत कवर होने वाले कर्मचारी हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2027 तक कर दी है. इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को बेरोजगारी के दौरान आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि नई नौकरी मिलने तक जरूरी खर्च पूरे करने में आसानी हो सके.
आइए जानते हैं कि इस योजना का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और इसके लिए क्या शर्तें हैं....
सरकार ने योजना की अवधि एक साल और बढ़ाई
यह योजना पहले 30 जून 2026 तक लागू थी, लेकिन अब इसे 30 जून 2027 तक बढ़ा दिया गया है. अच्छी बात यह है कि इस मदद के लिए आपको अपनी कंपनी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती. पात्र कर्मचारी सीधे ESIC की शाखा में आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
ESIC कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं देता है. इसके तहत इलाज, बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता और बेरोजगारी जैसी स्थितियों में आर्थिक सहायता और अन्य लाभ दिए जाते हैं.
ABVKY योजना में क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी नौकरी किसी वजह से चली गई हो. इस योजना के तहत मिलने वाले प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं...
- बेरोजगारी के दौरान औसत दैनिक वेतन का 50% नकद मुआवजा मिलता है.
- यह आर्थिक सहायता अधिकतम 90 दिनों तक दी जाती है.
- आवेदन मंजूर होने के बाद पूरी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है.
- इस योजना का लाभ पूरे जीवन में केवल एक बार लिया जा सकता है.
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं.
- कर्मचारी ESIC में रजिस्टर्ड होना चाहिए.
- कम से कम दो साल तक बीमित रोजगार में काम किया हो.
- निर्धारित अवधि तक ESI अंशदान कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुआ हो.
- नौकरी अपनी इच्छा से नहीं गई हो, बल्कि कंपनी बंद होने या स्थायी दिव्यांगता जैसी वजह से नौकरी छूटी हो.
किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
हर कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. इन मामलों में यह सुविधा नहीं मिलेगी...
- अगर गलत व्यवहार के कारण नौकरी से निकाला गया हो.
- कर्मचारी ने खुद इस्तीफा दिया हो.
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली हो.
- अवैध हड़ताल में शामिल होने की वजह से नौकरी गई हो.
नई नौकरी मिलने तक मिल सकती है बड़ी राहत
अगर आपकी नौकरी अचानक चली गई है और आप ESIC के तहत बीमित कर्मचारी हैं, तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना मुश्किल समय में आर्थिक सहारा बन सकती है. इसलिए अगर आप इसकी पात्रता पूरी करते हैं, तो ESIC की शाखा में आवेदन कर इस योजना का लाभ जरूर ले सकते हैं.
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