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This Article is From Dec 16, 2021

अगर एक्सपायर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस तो पढ़ें ये खबर, घर बैठे आसानी से रिन्यू हो जाएगा आपका DL

Driving License Renewal : अगर आप बिना किसी परेशानी के अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है. यहां हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इससे आप बिना आरटीओ जाए अपने लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़वा सकते हैं.

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अगर एक्सपायर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस तो पढ़ें ये खबर, घर बैठे आसानी से रिन्यू हो जाएगा आपका DL
आसानी से रिन्यु हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आपको इसे जल्द ही रिन्यू कराना होगा क्योंकि आप भी जानते होंगे कि डीएल जल्द से जल्द रिन्यू करा लेने में ही भलाई है. हालांकि, अकसर दस्तावेजी कामों के झंझट को देखते हुए हम आलस करने लग जाते हैं या काम को टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हर काम इतना बोझिल और टाइम खपाने वाला नहीं होता. अगर आप बिना किसी परेशानी के अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है. यहां हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इससे आप बिना आरटीओ जाए अपने लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़वा सकते हैं.

  • ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर को परिवहन सेवा की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा.
  • होमपेज से ऑनलाइन सर्विसेज का चयन करें और फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस को चुनना होगा.
  • आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां आपको अपने राज्य के नाम का चयन करना होगा.
  • आपके राज्य के चयन के आधार पर एक नया पेज ओपन होगा.
  • पेज में बहुत सारे विकल्प होंगे और आपको 'अप्लाई फॉर डीएल रिन्यूअल' का चयन करना होगा.
  • ऐसा करने के बाद आपको आवेदन जमा करने के निर्देश दिखाई देंगे.
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि भरने के बाद गेट DL डिटेल्स पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने एक लिस्ट आएगी जिसमें वो सभी सर्विसेज दिखाई देंगी जिसके लिए आप पात्र हैं.
  • आपको जो भी सर्विस चाहिए उसे सिलेक्ट करें और डिटेल्स भरें.
  • जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन्हें भी अपलोड करना होगा.
  • आपको फोटो और साइन अपलोड करने के लिए भी कहा जा सकता है.
  • अब आपको पेमेंट करनी होगी.

ये भी पढ़ें : अब घर बैठे मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली सरकार शुरू कर रही है फेसलेस स्कीम

  • यदि आप लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों के भीतर डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका लाइसेंस इसकी समाप्ति की तारीख से रिन्यू किया जाएगा.
  • यदि आप लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के 30 दिनों के बाद डीएल रिन्यूअल के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका लाइसेंस आवेदन प्राप्त होने की तारीख से रिन्यू किया जाएगा. आपको ₹30 का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा.
  • यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के पांच साल बाद डीएल रिन्यू के लिए आवेदन करते हैं, तो आप नवीनीकरण का अनुरोध नहीं कर पाएंगे; इसके बजाय, आपको नए लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करना होगा.

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