नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जारी करेगा, जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस द्वारा उनके मर्जी के बिना ‘डाउनग्रेड' किया गया है. यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बिना डाउनग्रेड करने को लेकर बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. डीजीसीए नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) में संशोधन की तैयारी कर रहा है, जो खासतौर से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है. इसमें टिकट को डाउनग्रे़ड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे.
डीजीसीए ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने की सूरत में एयरलाइंस उनको टिकट का कर सहित पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी और अगली उपलब्ध उड़ान में एयरलाइन यात्री को मुफ्त यात्रा कराएगी.
हितधारकों से सलाह के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे.
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