राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी लागू कर दी है. इसके साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है. दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत, सरकार ने साफ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है.
नई ईवी पॉलिसी के अनुसार, इलेक्ट्रिक दो-पहिया गाड़ियों के खरीदारों को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक तीन-पहिया गाड़ियां रुपये की सब्सिडी के लिए पात्र होंगी. इसके साथ ही N1 कैटेगरी यानी हल्के कमर्शियल वाहन के लिए, सरकार ने 1 लाख रुपये की सब्सिडी और 30 लाख से कम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इलेक्ट्रिक वाहन लेना तो ठीक है, लेकिन इसकी सब्सिडी कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा.
इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी कब तक मिलती है?
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने पर सब्सिडी पाने के लिए, वाहन की RC जारी होने के 30 दिनों के भीतर Delhi EV Subsidy Portal पर ऑनलाइन अप्लाई करना अनिवार्य है. सरकार द्वारा आपका आवेदन वेरीफाई होने के बाद, सब्सिडी की रकम 60 दिनों के भीतर सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करें?
- सब्सिडी के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस है.
- दिल्ली सरकार के Delhi EV Subsidy Portal पर जाएं.
- पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर दर्ज करके लॉगइन करें.
- मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई PDF कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें.
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.
- आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे.
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