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सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के नियमों में बदलाव, जान लें नए नियम से क्या होगा फायदा

Central Government Health Scheme: सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी CGHS कार्ड के लिए अप्लाई न करने की वजह से इस कार्ड पर मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट से वंचित न रह जाएं.

सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के नियमों में बदलाव, जान लें नए नियम से क्या होगा फायदा
CGHS Card Rules Revised: ऐसे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो CGHS में योगदान दे रहे हैं लेकिन CGHS कार्ड नहीं बनवा पाए हैं.
नई दिल्ली:

CGHS card rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (Central Government Health Scheme -CGHS ) कार्ड के संबंध में एक नया निर्देश जारी किया है.मंत्रालय के नए दिशानिर्देश के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी  की सैलरी से CGHS के तहत हर महीने कॉन्ट्रीब्यूशन काटा जा रहा है, तो उसे CGHS सर्विस कार्ड देना अनिवार्य है, चाहे भले ही उसने कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया हो.

दरअसल सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कर्मचारी CGHS कार्ड के लिए अप्लाई न करने की वजह से इस कार्ड पर मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट से वंचित न रह जाएं.

कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले कर्मचारियों को CGHS कार्ड जारी करने का आदेश

स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्देश सभी मंत्रालयों और विभागों को उन कर्मचारियों को CGHS कार्ड जारी करने का आदेश देता है, जिनकी सैलरी से नियमित रूप से CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन काटा जा रहा है. मेमोरेंडम में इस बात को भी हाइलाइट किया गया है कि कई एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बावजूद CGHS कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं.

मंत्रालय ने कहा ऐसे मामलों में उन्हें CGHS की सुविधाओं से वंचित रखना सही नहीं है. बिना आवेदन के CGHS कार्डों को ऑटोमेटिक जारी करने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योगदान देने वाला कर्मचारी उन लाभों से वंचित न रहे, जिनके वो हकदार हैं.

कार्ड के लिए अलग से अप्लाई करना जरूरी नहीं

CGHS एक कम्पलसरी हेल्थ स्कीम है, और जिन कर्मचारियों का रेसिडेंशियल एरिया CGHS डिस्पेंसरी जोन में आता है, उनकी सैलरी से CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने ऑटोमेटिक कटने लगता है. मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में साफ तौर पर कहा गया है कि इन कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना जरूरी नहीं है.

मेमोरेंडम में कहा गया है कि "अगर सरकारी कर्मचारी की सैलरी से हर महीने अनिवार्य रूप से CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन काटा जा रहा है, तो सरकारी कर्मचारी को केवल इस आधार पर CGHS फैसिलिटी का बेनिफिट देने से मना करना गलत होगा कि उसने CGHS कार्ड के लिए प्रशासनिक शाखा में आवेदन नहीं किया है."

CGHS कार्ड इश्यू न करने पर होगी कार्रवाई

यह निर्णय सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लिया गया है.
इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशासनिक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि योग्य कर्मचारियों को CGHS कार्ड ऑटोमेटिक इश्यू किए जाएं. अगर कोई कर्मचारी बार-बार सूचना देने के बावजूद आवेदन नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दी जाए, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके.

सरकारी कर्मचारियों के मिल पाएगा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

इस कदम से उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो CGHS में योगदान दे रहे हैं लेकिन CGHS कार्ड नहीं बनवा पाए हैं. अब ऐसे कर्मचारियों को कार्ड इश्यू करना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी. इस पहल से जहां सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा वहीं यह सुनिश्चित होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं सभी योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए सुलभ हो सके.

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